आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 11

धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आयोजित की संपत्ति से आय

धारा

धारा संख्या

11

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आयोजित की संपत्ति से आय

धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आयोजित की संपत्ति से आय
29 धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आयोजित की संपत्ति से [आय.
30 11.वर्गों 60-63 के प्रावधानों को (1) के अधीन, निम्न आय आय की प्राप्ति में व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा
             31 संपत्ति से व्युत्पन्न [(क) आय ऐसी आय भारत में इस तरह के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया है करने के लिए किस हद तक, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूर्ण विश्वास के तहत आयोजित; और, किसी भी तरह के आय संचित या तो संचित या अलग सेट आय पच्चीस ऐसी संपत्ति से आय के प्रतिशत से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक भारत में इस तरह के उद्देश्यों के लिए आवेदन के लिए रखी जाती है जहां;
(ख) केवल इस तरह के उद्देश्यों के लिए भाग में विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति से प्राप्त आय, विश्वास ऐसी आय भारत में इस तरह के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया है करने के लिए किस हद तक, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बनाया गया है; ], और ऐसे किसी भी आय अंत में तो अलग सेट आय पच्चीस ऐसी संपत्ति से आय के प्रतिशत से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, भारत में इस तरह के उद्देश्यों के लिए आवेदन के लिए अलग सेट कर दिया जाता है, जहां
(ग) आय 32 [व्युत्पन्न] विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति से
(I) भारत में इस तरह के आय भारत के बाहर इस तरह के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया है करने के लिए किस हद तक, रुचि है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जाता है, जो एक धर्मार्थ प्रयोजन के लिए अप्रैल, 1952, के 1 दिन या उसके बाद बनाया है, और
(Ii) ऐसी आय भारत के बाहर इस तरह के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया है करने के लिए किस हद तक, अप्रैल, 1952 के 1 दिन पहले बनाया धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए:
बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह ऐसी आय की प्राप्ति में व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा कि किसी भी मामले में निर्देश दिया है कि उपलब्ध कराई गई.
             33 [वे विश्वास या संस्था के कोष के फार्म का हिस्सा होगा कि एक विशेष दिशा के साथ किए गए स्वैच्छिक योगदान के रूप में (घ) आय.]
34 [स्पष्टीकरण: खंड के प्रयोजनों के लिए (क) और (ख), -
(1) संचित या अलग सेट किया जा सकता है जो आय के पच्चीस फीसदी कंप्यूटिंग में, धारा 12 में निर्दिष्ट कर रहे हैं के रूप में किसी भी तरह के स्वैच्छिक योगदान आय का हिस्सा बनने के लिए समझा जाएगा;
(2) को पिछले वर्ष में, आय भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन किया, अगर मामला है, आयोजित किया जा सकता है, विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति से है कि वर्ष के दौरान प्राप्त आय का प्रतिशत पचहत्तर से कम हो जाता है, या किसी भी राशि के हिस्से में विश्वास, के तहत
पूरे या आय का कोई हिस्सा है कि वर्ष के दौरान प्राप्त, या नहीं किया गया है कि कारण के लिए (मैं)
(Ii) किसी अन्य कारण से,
                        तो
(एक) के मामले में उपखंड (i) में निर्दिष्ट, आय तुरंत के रूप में निम्नलिखित प्राप्त या पिछले वर्ष के दौरान होता है, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान भारत में इस तरह के उद्देश्यों के लिए लागू आय का इतना अधिक नहीं है कहा राशि, और
(ख) उपखंड में निर्दिष्ट मामले में (द्वितीय), तुरंत कहा राशि से अधिक नहीं है के रूप में आय निकाली थी जिसमें पिछले वर्ष के बाद पिछले वर्ष के दौरान भारत में इस तरह के उद्देश्यों के लिए लागू आय का इतना,
मई आय (जैसे विकल्प उप - धारा के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले लिखित रूप में प्रयोग किया जाना (1) की प्राप्ति में व्यक्ति के विकल्प पर 35 अनुभाग के [***] 139 36 [***] के लिए ) आय विवरणी प्रस्तुत आय निकाली थी जिसमें पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के उद्देश्यों के लिए लागू आय नहीं समझा जाएगा; और इसलिए लागू किया गया समझा आय इस तरह के उद्देश्यों के लिए लागू आय की राशि की गणना में खाते में नहीं लिया जाएगा, उपखंड (i) में निर्दिष्ट मामले में, पिछले वर्ष के दौरान आय प्राप्त या जो में पिछले वर्ष के दौरान तुरंत तुरंत आय निकाली थी जिसमें पिछले वर्ष के बाद पिछले वर्ष के दौरान, उपखंड (ii) में निर्दिष्ट जैसा भी मामला हो, निम्न, और, मामले में.]
37 उप खंड के प्रयोजनों के लिए [(1 ए) (1), -
(एक) एक पूंजी परिसंपत्ति, पूर्ण धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति की जा रही है, स्थानांतरित कर रहा है और पूरे या शुद्ध विचार के किसी भी हिस्से इसलिए आयोजित होने वाले एक और पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है, तो, पूंजी लाभ उत्पन्न होने वाली स्थानांतरण अर्थात् हद निर्दिष्ट इसके अंतर्गत, करने के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है समझा जाएगा से: -
(I) शुद्ध विचार का नया पूंजी परिसंपत्ति, इस तरह के पूंजी लाभ की सारी प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है जहां;
(Ii) शुद्ध विचार का ही एक हिस्सा नई पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है, के रूप में इस तरह के पूंजी लाभ की तो इतना उपयोग राशि हस्तांतरित संपत्ति की लागत से अधिक है जिसके द्वारा यदि कोई हो, राशि के बराबर है;
(ख) एक पूंजी परिसंपत्ति, केवल इस तरह के उद्देश्यों के लिए भाग में विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति की जा रही है, स्थानांतरित कर रहा है और पूरे या शुद्ध विचार के किसी भी भाग, फिर, उचित अंश तो आयोजित होने वाले एक और पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है, जहां स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ अर्थात् हद निर्दिष्ट इसके अंतर्गत, करने के लिए धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है समझा जाएगा: -
(I) शुद्ध विचार का नया पूंजी परिसंपत्ति, इस तरह के पूंजी लाभ की उचित अंश के पूरे प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है जहां;
(Ii) किसी अन्य मामले में, के रूप में पूंजी लाभ के उचित अंश का इतना नया संपत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया राशि का उचित अंश की लागत का उचित अंश से अधिक है जिसके द्वारा यदि कोई हो, राशि के बराबर है तबादला परिसंपत्ति.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा में -
(मैं) "उपयुक्त अंश" हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति से प्राप्त आय इस तरह के हस्तांतरण से पहले तुरंत धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था किस हद तक का प्रतिनिधित्व करता है जो अंश का मतलब है;
(Ii) "का तबादला संपत्ति की लागत" के भीतर बहां हस्तांतरण और किसी भी सुधार की लागत का विषय है जो पूंजी परिसंपत्ति की (वर्गों 48 और 49 के प्रयोजनों के लिए निधारित के रूप में) के अधिग्रहण की लागत का कुल मतलब है खंड 55 के खंड के उपखंड (ख) (1) में उस अभिव्यक्ति को सौंपा अर्थ;
(Iii) "शुद्ध विचार" पूर्ण प्राप्त विचार के मूल्य या इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए खर्च से कम के रूप में पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित मतलब है.]
38 एक विकल्प खंड के अधीन प्रयोग किया जाता है जिनके संबंध में [(1 बी) जहां किसी भी आय (2) उप - धारा को स्पष्टीकरण का (1) उपखंड में निर्दिष्ट अवधि के दौरान भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं है जैसा भी मामला हो (एक) या, उप खंड (ख), उक्त खंड की, तो, ऐसी आय प्राप्ति में व्यक्ति की आय होना समझा जाएगा तत्संबंधी-
(एक) के मामले में आय प्राप्त हुआ था, जिसमें तुरंत पिछले वर्ष के बाद पिछले वर्ष की उक्त खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट, या
(ख) के मामले में तुरंत आय निकाली थी जिसमें पिछले वर्ष के बाद पिछले साल के, कहा खंड (ख) के उप - खंड में भेजा.]
39 [(2) 40 [पचहत्तर खंड (क) या खंड (ख) उप - धारा (1) के उस उप - धारा को स्पष्टीकरण के साथ पढ़ने में निर्दिष्ट आय के प्रतिशत लागू किया है, या नहीं है, जहां पिछले वर्ष के दौरान भारत में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है, लेकिन पूरे या हिस्से में, या तो अलग संचित या सेट कर दिया जाता समझा नहीं, भारत में इस तरह के उद्देश्यों के लिए आवेदन के लिए, इस तरह के आय इतनी संचित या नहीं होगा अलग सेट आय की प्राप्ति में व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल है, तो निम्न शर्तों के साथ पालन कर रहे हैं प्रदान की, अर्थात्: -]
             41 (क) ऐसे व्यक्ति को दिया लिखित में सूचना द्वारा निर्दिष्ट 42 आय संचित या स्थापित किया जाना है, जिसके लिए निर्धारित तरीके से [आकलन] अधिकारी, आय के अलावा संचित या स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए उद्देश्य और अवधि अलग, किसी भी मामले में दस साल से अधिक नहीं होगी, जो;
             43 [(ख) यदि हां संचित या अलग सेट पैसे का निवेश या उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड में जमा किया जाता है (5)].]
44 [(3) उपधारा में निर्दिष्ट किसी आय (2) जो-
(क) पूर्वोक्त रूप में धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए आवेदन किया है या संचित या आवेदन बहां के लिए अलग सेट किया जा करने के लिए रहता है, या
             45 [(ख) उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड में से किसी में निवेश या जमा रहने के लिए रहता है (5), या]
(ग), यह तो संचित या तुरंत उसके समाप्ति के बाद कि उप खंड के खंड (क) में या साल में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग सेट कर दिया जाता है, जिसके लिए उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर रहा है
यह इसलिए लागू किया जाता है या तो संचित या अलग सेट किया जाना रहता है या जैसा भी मामला हो तुरंत पिछले वर्ष की, तो निवेश या जमा रहते हैं या करने के लिए रहता है, जो पिछले वर्ष की इस तरह के व्यक्ति की आय होना समझा जाएगा अवधि पूर्वोक्त की समाप्ति के बाद.]
46 [(3) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (3), जहां के कारण आय की प्राप्ति में व्यक्ति के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के लिए, खंड के प्रावधानों के अनुसार में निवेश या जमा किसी भी आय (ख) के उप धारा (2) यह संचित या अलग सेट किया गया था जिस उद्देश्य के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, 47 [आकलन] अधिकारी इस संबंध में उसे करने के लिए किए गए एक आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति को इस तरह के अन्य धर्मार्थ या धार्मिक के लिए इस तरह की आय को लागू करने के लिए अनुमति दे सकता है के रूप में भारत में उद्देश्य ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन में निर्दिष्ट और विश्वास की वस्तुओं के अनुरूप है के रूप में किया जाता है; इस उपधारा के तहत आवेदन में ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट एक उद्देश्य के रूप में अगर और उप - धारा के प्रावधानों इस के बाद (3) लागू नहीं होगी 47 खंड (क) के तहत [आकलन] अधिकारी उप - धारा (2).]
(4) इस अनुभाग "विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति" के प्रयोजनों के लिए, इसलिए आयोजित एक व्यवसाय उपक्रम भी शामिल है, और एक का दावा है कि ऐसे किसी भी उपक्रम की आय उसके प्राप्ति में व्यक्तियों की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा कि बनाया है, जहां 47 अधिकारी मूल्यांकन से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपक्रम की आय का निर्धारण करने की शक्ति होगी [आकलन]; ताकि निर्धारित किसी भी आय उपक्रम के खातों में दिखाया गया के रूप में आय से अधिक है, जहां और, इस तरह के अतिरिक्त धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए लागू किया जा समझा जाएगा
48 [***].
49 [(4 क) उप - धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उप धारा (3) किसी भी आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा, जब तक-
(एक) व्यापार पूरी तरह सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और व्यापार के मुद्रण और किताबें या पुस्तकों के प्रकाशन के प्रकाशन के होते हैं या सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक तरह की है; या
(ख) व्यापार, पूर्ण धर्मार्थ उद्देश्यों और व्यापार के सिलसिले में काम मुख्य रूप से संस्था के लाभार्थियों द्वारा किया जाता है के लिए एक संस्था द्वारा किया जाता है
और खाते से अलग किताबें इस तरह के व्यापार के संबंध में ट्रस्ट या संस्था द्वारा रखा जाता है.]
निम्न उप - धारा वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी से मौजूदा उप - धारा (4 क) के लिए रखे जाएँगे 1992/01/04:
(4 क) उप - धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उप धारा (3) एक विश्वास के किसी भी आय या एक संस्था, किया जा रहा है और मुनाफे की बढ़त के संबंध में लागू नहीं होगा व्यापार जैसा भी मामला हो, ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या जब तक कि व्यापार, संस्था, और खाते की अलग पुस्तकों में इस तरह के व्यापार के संबंध में इस तरह के विश्वास या संस्था द्वारा बनाए रखा है.
50 [ 50A (5) निवेश या खंड में निर्दिष्ट पैसा जमा करने के रूपों और मोड (बी) की उपधारा (2), अर्थात् का पालन किया जाएगा: -
(मैं) में निवेश 51 खंड में परिभाषित के रूप में बचत प्रमाण पत्र सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2, और किसी भी अन्य प्रतिभूतियों या कि लघु बचत योजनाओं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र (ग) सरकार;
(Ii) डाकघर बचत बैंक के साथ किसी भी खाते में जमा;
(Iii) एक अनुसूचित बैंक या सहकारी समिति के साथ किसी भी खाते में जमा (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे हुए हैं.
                         स्पष्टीकरण: इस खंड में, "अनुसूचित बैंक 'भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट स्टेट बैंक, 1955 (1955 का 23) के तहत गठित मतलब है, एक सहायक बैंक, 1959 भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम में परिभाषित के रूप में (1959 का 38), इसी नए बैंक बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) की धारा 3 के तहत अधिनियम, 1970 (1970 का 5) गठित, या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम की धारा 3 के तहत , 1980 (1980 का 40), या किसी भी अन्य बैंक एक बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 (1934 का 2) की रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जा रहा है;
(Iv) भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश;
(V) पैसे के लिए किसी भी सुरक्षा में निवेश बनाया है और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए;
(Vi) द्वारा, या की ओर से जारी डिबेंचरों में निवेश, प्रिंसिपल दोनों किसी भी कंपनी या निगम जिसका और पूरी तरह से और बिना शर्त केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है जिस पर ब्याज;
(सात) किसी भी क्षेत्र में निवेश या जमा 52 [सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी];
(आठ) के साथ जमा या औद्योगिक भारत में विकास और जिसके लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है जो एक वित्तीय निगम द्वारा जारी किए गए किसी भी बॉन्ड में निवेश (आठवीं) की उप - धारा (खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है 1) धारा 36 के;
(नौ) के साथ जमा या निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में मकानों की खरीद और जिसके लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी भी बांड में निवेश की मंजूरी दे दी है उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (आठ) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा;
अचल संपत्ति में (एक्स) निवेश.
                         स्पष्टीकरण: "अचल संपत्ति" से जुड़ा है, या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी कुछ भी करने के लिए बांधा (भले ही मशीनरी या इमारत की सुविधाजनक कब्जे के लिए एक इमारत में स्थापित संयंत्र के अलावा) किसी मशीनरी या संयंत्र शामिल नहीं है;]
             53 [(ग्यारहवीं) भारत के कानून के औद्योगिक विकास बैंक, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ जमा;]
             54 [(बारहवीं) के रूप में किसी अन्य रूप या निवेश या जमा की विधा निर्धारित किया जा सकता है. 54A ]

 

प्र.29. 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा छोड़ा गया था जो धारा 11, प्रत्यक्ष कर कानून में संशोधनों के साथ एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा पुनः शुरू है.
प्र.30. भी 30-12-1970 दिनांकित 24-1-1973 सर्कुलर नं 100, 1980/03/06 सर्कुलर नं 273,, सर्कुलर नंबर 52, सर्कुलर नंबर 12 पी (देखें LXX-7 1968 की ), 26-11-1968 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 5 पी 1968 की (LXX -6), 13-11-1990 और पत्र [एफ दिनांक, सर्कुलर नंबर 584 19-6-1968 दिनांकित सं 20/10/67-IT)], 1967/01/05 दिनांकित.
प्र.31.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04. इससे पहले, खंड (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया1971/01/04.
प्र.32. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र.33. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.34. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04. इससे पहले, स्पष्टीकरण भी वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था1971/01/04.
             35. "या उप - धारा (2)" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1989, लोप से प्रभावी1989/01/04.
             36. ", मूल रूप से या विस्तार पर तय करेगा", Ibid.
प्र.37. 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971, द्वारा डाला.
प्र.38. कराधान कानून 1976/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1975, द्वारा डाला.
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
प्र 40 भाग "किसी भी आय में निर्दिष्ट कहाँ" और के साथ समाप्त होने के साथ शुरुआत के लिए एवजी ", के साथ पालन कर रहे हैं अर्थात्: -" कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रभावी से 1976/01/04.
प्र.41. नियम 17 और फार्म सं 10 देखें.
प्र.42. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र 43 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1983/01/04. मूल खंड (ख) पहले वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था1978/01/04.
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1983/01/04.
प्र.46.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.47. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
             48. "और (3) उप - धारा के अर्थ के भीतर कर तदनुसार प्रभार्य" 1971/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा छोड़े गए.
प्र.49. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.
             50A.भी 17-7-1990 सर्कुलर नं 566, देखें.
51 अभिव्यक्ति "बचत प्रमाणपत्र 'के तहत सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित किया गया है:
'(ग) "बचत प्रमाणपत्र" इस अधिनियम के लागू होता है जो करने के लिए एक बचत प्रमाणपत्र का मतलब है.'
                        धारा 1 (3) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करता है के रूप में अधिनियम बचत प्रमाण पत्र के ऐसे वर्ग के लिए लागू होता है प्रदान करता है.
52.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा, प्रभावी "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 (1956 का 12) में परिभाषित के रूप में सरकार कंपनी" के लिए एवजी 1989/01/04.
५३.वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
54 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04
             54A.      नियम 17C देखें.

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