कतिपय मामलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों का अर्थ
कतिपय मामलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों का अर्थ
10खख. किसी उपक्रम द्वारा धारा 10ख, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की धारा 7 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पूर्व विद्यमान थी, के अधीन कम्प्यूटर कार्यक्रमों से प्राप्त लाभों और अभिलाभों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उस धारा में ''कम्प्यूटर कार्यक्रम'' शब्दों के स्थान पर ''कम्प्यूटर कार्यक्रम या इलैक्ट्रानिक डाटा का प्रसंस्करण या प्रबंधन'' शब्द रखे गए हों।
[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

