आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 10ख

मुक्त व्यापार क्षेत्र में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों आदि के बारे में विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

10ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

मुक्त व्यापार क्षेत्र में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों आदि के बारे में विशेष उपबंध

मुक्त व्यापार क्षेत्र में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों आदि के बारे में विशेष उपबंध
66 नव स्थापित सौ फीसदी निर्यात उन्मुख उपक्रमों के संबंध में [विशेष प्रावधान.
10B.                 (1) इस धारा के प्रावधानों फीसदी निर्यात आधारित उपक्रम (उपक्रम के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) इस खंड पर लागू करने के लिए जो प्रति एक सौ से एक निर्धारिती द्वारा निकाली गई किसी भी लाभ और लाभ के अधीन में शामिल नहीं किया जाएगा निर्धारिती की कुल आय.
(2) इस अनुच्छेद अर्थात् निम्न स्थितियाँ, को पूरा जो किसी भी उपक्रम पर लागू होता है: -
(मैं) यह बनाती है या किसी भी लेख या बात का उत्पादन;
             67 [(आइए) अप्रैल, 1994 के 1 दिन या उसके बाद किसी भी लेख या बात के निर्माण या उत्पादन शुरू होता है जो एक उपक्रम के संबंध में, इस तरह के लेख और चीजों के अपने निर्यात कर रहे हैं नहीं कम पचहत्तर से कुल प्रतिशत पिछले वर्ष के दौरान उसका बिक्री;]
(Ii) यह पहले से ही अस्तित्व में एक व्यापार के बंटवारे के ऊपर, या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं है:
इस हालत परिस्थितियों में, खंड 33b में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के व्यापार का निर्धारिती द्वारा पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार का एक परिणाम के रूप में गठन किया गया है जो किसी भी उपक्रम के संबंध में लागू करते हैं और नहीं होगा बशर्ते कि उस अनुभाग में निर्धारित अवधि के भीतर;
(Iii) यह मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र के लिए एक नया व्यापार के लिए स्थानांतरण द्वारा गठित नहीं है.
स्पष्टीकरण. स्पष्टीकरण 1 और वे खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए आवेदन के रूप में उप - धारा (2) खंड के 80-मैं इस उपधारा के खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए लागू नहीं होगी करने के लिए स्पष्टीकरण 2 का प्रावधान कि उप - धारा.
(3) उपधारा में निर्दिष्ट लाभ और लाभ (1) के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के साथ शुरुआत आठ वर्ष की अवधि के भीतर गिरने, किसी भी लगातार पांच मूल्यांकन वर्षों के संबंध में निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा उपक्रम का निर्माण या उनके विकल्प पर निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट लेख या बातें, उत्पादन शुरू होता है, जिसमें पिछले वर्ष:
इस उप - धारा में कुछ भी आठ साल की अवधि के समाप्त होने के बाद किसी भी अवधि को कवर करने के लिए उक्त पांच मूल्यांकन वर्षों का विस्तार करने के लिए लगाया जाएगा बशर्ते कि.
(4) कुछ होते हुए भी तुरंत किसी भी बाद के लिए प्रासंगिक प्रासंगिक आकलन वर्ष के पिछले, या किसी भी पिछले साल के सफल निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष की निर्धारिती की कुल आय की गणना में, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित निर्धारण वर्ष, -
हर भत्ता या कटौती करने के लिए उसमें और से संबंधित संदर्भित या प्रासंगिक आकलन साल से किसी के लिए स्वीकार्य अगर (i) धारा 32, धारा 32A, उप खंड के खंड 33 और खंड (नौ) (1) धारा 36 लागू नहीं होगी, किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या इस तरह के निर्धारण वर्ष या इस तरह पिछले वर्ष में इस तरह के व्यापार के प्रयोजनों के लिए किए गए खर्च के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में उपक्रम के व्यापार के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया फर्नीचर के संबंध में करने के लिए पूर्ण प्रभाव दिया गया था कि आकलन वर्ष ही है और धारा 33 या की धारा 32 के तदनुसार उप - धारा (2), (3) उप - धारा 32A की उपधारा के खंड (द्वितीय), उप खंड के खंड (ख) (2) के लिए उप खंड के खंड (नौ) के बाद दूसरे परंतुक (1) धारा 36 की, जैसा भी मामला हो, किसी भी तरह के भत्ते या कटौती के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Ii) कोई नुकसान उपधारा में निर्दिष्ट (1) धारा 72 या उपधारा (1) या उपधारा (3) में अब तक इस तरह के नुकसान के रूप में खंड 74 के उपक्रम के व्यापार से संबंधित है, करेगा आगे बढ़ाया या इस तरह के नुकसान प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों से किसी से संबंधित है जहां दूर स्थापित किया;
(Iii) कोई कटौती अनुभाग 80HH या अनुभाग 80HHA या धारा 80-I के तहत अनुमति दी जाएगी 68 उपक्रमों के लाभ और लाभ के संबंध में [या धारा 80-ia]; और
निर्धारिती दावा किया था और वास्तव में प्रत्येक के लिए मूल्यह्रास के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है जैसे (चतुर्थ) धारा 32 के तहत मूल्यह्रास भत्ता कंप्यूटिंग में, उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किसी भी संपत्ति के नीचे लिखा मूल्य का अभिकलन किया जाएगा प्रासंगिक आकलन साल की.
(5) उपक्रम अप्रैल, 1989 के 1 दिन पहले शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में लेख या चीजों का निर्माण या उत्पादन शुरू हो गया है कहाँ, निर्धारिती हो सकता है, उनके विकल्प पर, वापसी प्रस्तुत के लिए नियत तारीख से पहले उप - धारा के तहत अपनी आय का (1) अप्रैल, 1989 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा के प्रावधानों (1) लागू किया जा सकता है कि लेखन में मूल्यांकन अधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत अप्रैल, 1989, के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के साथ शुरुआत आठ वर्ष की अवधि के भीतर और वह ऐसा करता है, तो, उप - धारा के प्रावधानों (1) को लागू नहीं होगी गिरने किसी भी लगातार पांच मूल्यांकन वर्षों के लिए उसे करने के लिए इस तरह के मूल्यांकन वर्षों और उप - धारा के प्रावधानों में से प्रत्येक के लिए उसे (4) भी निर्धारण वर्ष तुरंत इस तरह के आकलन वर्ष के पिछले और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष सफल होने के लिए निर्धारिती की कुल आय की गणना में लागू नहीं होगी.
(6) उप - धारा (8) और उप - धारा के प्रावधानों (9) खंड के 80-मैं, अब तक हो सकता है, वे के प्रयोजनों के लिए आवेदन के रूप में इस खंड में निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगी औद्योगिक उपक्रम धारा 80-I में करने के लिए भेजा.
(7) निर्धारिती, उप - धारा के तहत अपने आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पहले (1) धारा 139 का, लेखन में मूल्यांकन अधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत जहां इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कि इस धारा के प्रावधानों उसे लागू नहीं किया जा सकता है, इस धारा के प्रावधानों प्रासंगिक आकलन साल से किसी के लिए उसे करने के लिए लागू नहीं होगा.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(मैं) "फीसदी निर्यात आधारित उपक्रम प्रति सौ" धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त बोर्ड द्वारा फीसदी निर्यात आधारित उपक्रम प्रति एक सौ के रूप में अनुमोदित किया गया है जो उपक्रम के रूप में इसका मतलब है 69 के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65), और कहा कि कानून के तहत बनाए गए नियमों;
(Ii) "प्रासंगिक आकलन वर्ष" (5), जैसा भी मामला हो सकता है उप - धारा (3) या उपधारा के तहत उनके विकल्प पर निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट लगातार पांच आकलन साल का मतलब है;
(Iii) "निर्माण" में शामिल किसी भी-
(एक) की प्रक्रिया, या
(ख) संयोजन, या
(ग) किसी भी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य जानकारी भंडारण उपकरण पर कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग;]
             70 [(चतुर्थ) उपधारा के खंड (क) (2) कंप्यूटर प्रोग्राम का उत्पादन भी शामिल है में निर्दिष्ट किसी लेख या बात के संबंध में, "उत्पादन".]

 

६६.वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
6वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
६८.वित्त अधिनियम, 1993, wref द्वारा डाला 1991/01/04.
६९.उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 14 के पाठ के लिए, देखें एक परिशिष्ट.
70 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/04.

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