मुक्त व्यापार क्षेत्र में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों आदि के बारे में विशेष उपबंध
12 मुक्त व्यापार क्षेत्र में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में [विशेष प्रावधान.
10A. (1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस खंड पर लागू करने के लिए जो एक औद्योगिक उपक्रम से एक निर्धारिती द्वारा निकाली गई किसी भी लाभ और लाभ निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा.
(2) इस अनुच्छेद अर्थात् निम्न स्थितियाँ, को पूरा जो किसी भी औद्योगिक उपक्रम पर लागू होता है: -
(मैं) यह शुरू हो गया है या निर्माण या अप्रैल, 1981 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान लेख या चीजों का उत्पादन शुरू होता है, किसी भी मुक्त व्यापार क्षेत्र में;
(Ii) यह पहले से ही अस्तित्व में एक व्यापार के बंटवारे के ऊपर, या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं है:
इस हालत परिस्थितियों में, खंड 33b में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के व्यापार का निर्धारिती द्वारा पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार का एक परिणाम के रूप में गठन किया गया है जो किसी भी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगा बशर्ते कि और उस अनुभाग में निर्धारित अवधि के भीतर;
(Iii) यह है और न ही मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र के लिए एक नया व्यापार के लिए स्थानांतरण द्वारा गठित.
स्पष्टीकरण: इस बात का स्पष्टीकरण 1 और वे खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए आवेदन के रूप में उप - धारा (2) खंड के 80-मैं इस उपधारा के खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए लागू नहीं होगी करने के लिए स्पष्टीकरण 2 का प्रावधान उप - धारा.
13 [(3) उपधारा में निर्दिष्ट लाभ और लाभ (1) निर्धारण वर्ष के साथ शुरुआत आठ वर्ष की अवधि के भीतर गिरने, किसी भी लगातार पांच मूल्यांकन वर्षों के संबंध में निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा औद्योगिक उपक्रम का निर्माण या उनके विकल्प पर निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट लेख या बातें, उत्पादन शुरू होता है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक:
इस उप - धारा में कुछ भी आठ साल की अवधि के समाप्त होने के बाद किसी भी अवधि को कवर करने के लिए उक्त पांच मूल्यांकन वर्षों का विस्तार करने के लिए लगाया जाएगा है.]
(4) कुछ होते हुए भी तुरंत प्रासंगिक आकलन वर्ष के पिछले, या किसी भी पिछले वर्ष की, प्रासंगिक किसी को सफल निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष की निर्धारिती की कुल आय की गणना में, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित बाद के निर्धारण वर्ष, -
हर भत्ता या कटौती करने के लिए उसमें और से संबंधित या स्वीकार्य प्रासंगिक से किसी के लिए भेजा जाता है जैसे (i) धारा 32, धारा 32A, धारा 33 उपधारा के खंड 35 और खंड (नौ) (1) धारा 36 लागू नहीं होगी मूल्यांकन वर्षों के किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या इस तरह के निर्धारण वर्ष या इस तरह पिछले वर्ष में इस तरह के व्यापार के प्रयोजनों के लिए किए गए खर्च के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में औद्योगिक उपक्रम के व्यापार के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया फर्नीचर के संबंध में किया गया था कि आकलन वर्ष ही है और उसी के अनुसार उप - धारा (2) धारा 32 के खंड (ख) उप - धारा (3) के खंड 32A की, खंड (द्वितीय) की उपधारा (2) के खंड 33 के लिए करने के लिए पूरी तरह प्रभावी दी , उप - धारा (4) धारा 35 या (1) धारा 36 की, जैसा भी मामला हो, किसी भी तरह के भत्ते या कटौती के संबंध में लागू नहीं होगा उपधारा के खंड के लिए दूसरे परंतुक (नौ) के;
(Ii) कोई नुकसान उप - धारा (1) के खंड 72 या उप - धारा (1) में निर्दिष्ट 14 [या उप - धारा (3)] या खंड 74 और उपधारा में निर्दिष्ट कोई कमी (3) के अब तक इस तरह के नुकसान या कमी के रूप में खंड 80J, के व्यापार से संबंधित औद्योगिक उपक्रम को आगे बढ़ाया या जैसा भी मामला हो इस तरह के नुकसान, या,, कमी प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों से किसी से संबंधित है जहां दूर स्थापित किया जाएगा;
(Iii) कोई कटौती अनुभाग 80HH या अनुभाग 80HHA या धारा 80-मैं या औद्योगिक उपक्रम के मुनाफे और लाभ के संबंध में खंड 80J के तहत अनुमति दी जाएगी; और
निर्धारिती दावा किया था और वास्तव में के लिए मूल्यह्रास के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है जैसे (चतुर्थ) धारा 32 के तहत मूल्यह्रास भत्ता कंप्यूटिंग में, औद्योगिक उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किसी भी संपत्ति के नीचे लिखा मूल्य का अभिकलन किया जाएगा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक.
(5) जहां किसी भी मुक्त व्यापार क्षेत्र में एक औद्योगिक उपक्रम का निर्माण या अप्रैल, 1977 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में लेख या चीजों का उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन 1 अप्रैल के दिन से पहले, 1981, निर्धारिती हो सकता है, उनके विकल्प पर, के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए मूल रूप से या विस्तार पर तय करें कि क्या उप - धारा (1) या धारा 139 की उपधारा (2) के तहत अनुमति दी समय, की समाप्ति से पहले अप्रैल, 1981 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष, को प्रस्तुत 14a उप - धारा के प्रावधानों (1) द्वारा कम के रूप में प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए उसे करने के लिए लागू किया जा सकता है कि लेखन में एक घोषणा [अधिकारी का आकलन] अप्रैल, 1981 के 1 दिन पहले समाप्त हो गई है, और वह ऐसा करता है, तो, उप - धारा के प्रावधानों (1) ऐसी प्रासंगिक आकलन वर्ष के प्रत्येक और उप के प्रावधानों के लिए उसे करने के लिए लागू नहीं होगी जो आकलन वर्षों की संख्या खंड (4) भी निर्धारण वर्ष तुरंत प्रासंगिक आकलन वर्ष के पिछले और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष सफल होने के लिए निर्धारिती की कुल आय की गणना में लागू नहीं होगी.
(6) उप - धारा (8) और उप - धारा के प्रावधानों (9) खंड के 80-मैं करेगा, जहां तक हो सके, वे उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में इस खंड में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम के संबंध में लागू धारा 80-I में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम की.
(7) निर्धारिती, जहां इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी 15 [उप - धारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पहले (1) धारा 139 के] 16 [***], के लिए प्रस्तुत 17 इस धारा के प्रावधानों उसे लागू नहीं किया जा सकता है कि लेखन में [आकलन] अधिकारी एक घोषणा, इस धारा के प्रावधानों प्रासंगिक आकलन साल से किसी के लिए उसे करने के लिए लागू नहीं होगा.
18 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित या छोड़ा गया है, जो इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के उप - धारा में [(8) संदर्भ (5), इस तरह के संशोधन या चूक के बावजूद, के लिए, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उप - धारा, ऐसे संशोधन या चूक नहीं किया गया था के रूप में यदि के प्रयोजनों.]
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(मैं) "मुक्त व्यापार क्षेत्र" कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र और सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का मतलब है और केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा हो सकता है जो किसी भी अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल 19 सरकारी राजपत्र में, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट;
20 [(द्वितीय) "प्रासंगिक आकलन वर्ष" उप - धारा (3) के तहत उनके विकल्प पर निर्धारिती द्वारा निर्दिष्ट लगातार पांच आकलन साल का मतलब है;]
21 [(iii) "का निर्माण" में शामिल किसी भी-
(एक) की प्रक्रिया, या
(ख) संयोजन, या
(ग) किसी भी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य जानकारी भंडारण उपकरण पर कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग.]
प्र.12. वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/01/04. निर्दिष्ट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1988 संस्करण., पृ. 167.
प्र.13. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) द्वारा निम्न उप - धारा (3) अधिनियम, 1986 से प्रभावी के लिए एवजी 1987/01/04:
"(3) उपधारा में निर्दिष्ट लाभ और लाभ (1) औद्योगिक उपक्रम लेख का निर्माण या उत्पादन शुरू होता है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा या चीजें (जैसे निर्धारण वर्ष इस खंड में इसके बाद की जा रही प्रारंभिक निर्धारण वर्ष कहा जाता है) और चार मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल. "
प्र.14. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
14a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर अधिकारी" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.15. "उप - धारा के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले (1) या उपधारा (2) धारा 139 का, आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, मूल रूप से या विस्तार पर तय करेगा" वित्त अधिनियम, 1988 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1989/01/04.
16. "प्रारंभिक आकलन वर्ष के लिए" कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1987/01/04.
प्र.17. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.18. प्रत्यक्ष कर कानून 1989/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, उसी तिथि से वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित द्वारा डाला.
प्र.19.निर्दिष्ट क्षेत्रों Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र देखें, वॉल्यूम. 1, 1988 संस्करण., पृ. 167 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट, 1989, संस्करण., पृ. 5.22.
प्र.20. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित खंड (द्वितीय) के लिए एवजी1987/01/04:
'(द्वितीय) "प्रासंगिक आकलन वर्ष" प्रारंभिक आकलन वर्ष का मतलब है और चार मूल्यांकन वर्षों के तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल.'
प्र.21. 1981/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा डाला.

