चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा
[ चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा।
10क धारा 9 की उपधारा (2) के खंड ( क ) के अधीन किसी चुनाव के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, व्यथित व्यक्ति चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर संस्थान के सचिव को आवेदन कर सकेगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

