आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 10क

मुक्त व्यापार क्षेत्र में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों आदि के बारे में विशेष उपबंध

धारा

धारा संख्या

10क

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

मुक्त व्यापार क्षेत्र में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों आदि के बारे में विशेष उपबंध

मुक्त व्यापार क्षेत्र में नवस्थापित औद्योगिक उपक्रमों आदि के बारे में विशेष उपबंध

16 मुक्त व्यापार क्षेत्र में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में [विशेष प्रावधान.

10A. (1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस खंड पर लागू करने के लिए जो एक औद्योगिक उपक्रम से एक निर्धारिती द्वारा निकाली गई किसी भी लाभ और लाभ निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा.

(2) इस अनुच्छेद अर्थात् निम्न स्थितियाँ, को पूरा जो किसी भी औद्योगिक उपक्रम पर लागू होता है: -

(मैं) यह शुरू हो गया है या निर्माण या अप्रैल, 1981 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान लेख या चीजों का उत्पादन शुरू होता है, किसी भी मुक्त व्यापार क्षेत्र में;

(Ii) यह पहले से ही अस्तित्व में एक व्यापार के बंटवारे के ऊपर, या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं है:

इस हालत में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के व्यापार का निर्धारिती द्वारा पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार का एक परिणाम के रूप में गठन किया गया है जो किसी भी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगा बशर्ते कि खंड 33b परिस्थितियों में, और उस अनुभाग में निर्धारित अवधि के भीतर;

(Iii) यह मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र के लिए एक नया व्यापार के लिए स्थानांतरण द्वारा गठित नहीं है.

स्पष्टीकरण: स्पष्टीकरण 1 और उप - धारा (2) के लिए स्पष्टीकरण 2 के प्रावधानों धारा 80-मैं इस बात का है कि वे खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए आवेदन के रूप में इस उपधारा के खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए लागू नहीं होगी उप - धारा.

(3) उपधारा में निर्दिष्ट लाभ और लाभ (1) कुल औद्योगिक उपक्रम लेख का निर्माण या उत्पादन शुरू होता है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारिती की आय या में शामिल नहीं किया जाएगा चीजें (जैसे निर्धारण वर्ष प्रारंभिक आकलन वर्ष के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद की जा रही है) और चार मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल.

(4) कुछ होते हुए भी तुरंत प्रासंगिक आकलन वर्ष के पिछले, या किसी भी पिछले वर्ष की, प्रासंगिक किसी को सफल निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष की निर्धारिती की कुल आय की गणना में, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित बाद के निर्धारण वर्ष, -

(I) धारा 32 , अनुभाग 32A , धारा 33 , धारा 35 की उपधारा और खंड (नौ) (1) की धारा 36 हर भत्ता या कटौती करने के लिए उसमें और से संबंधित या स्वीकार्य प्रासंगिक में से किसी के लिए भेजा के रूप में यदि लागू नहीं होगी आकलन साल, इस तरह के निर्धारण वर्ष या इस तरह पिछले वर्ष में इस तरह के व्यापार के प्रयोजनों के लिए किए गए खर्च के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में औद्योगिक तहत लेने के व्यापार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में कि आकलन वर्ष के लिए ही करने के लिए पूरी तरह प्रभावी दी और तदनुसार उप - धारा (2) के लिए किया गया था धारा 32 की उपधारा के खंड (ख) (3) खंड 32A , उप खंड के खंड (ख) (2) के धारा 33 उपधारा (4) के खंड 35 या (1) की उपधारा के खंड के लिए दूसरे परंतुक (नौ) धारा 36 , जैसा भी मामला हो, किसी भी तरह के भत्ते या कटौती के संबंध में लागू नहीं होगा;

(Ii) कोई नुकसान उपधारा में निर्दिष्ट (1) के खंड 72 या उप - धारा (1) के खंड 74 और (3) की उपधारा में निर्दिष्ट कोई कमी खंड 80J अब तक इस तरह के नुकसान या के रूप में, कमी औद्योगिक उपक्रम के व्यापार से संबंधित है, आगे बढ़ाया या जैसा भी मामला हो इस तरह के नुकसान, या,, कमी प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों से किसी से संबंधित है जहां दूर स्थापित किया जाएगा;

(Iii) कोई कटौती के तहत अनुमति दी जाएगी अनुभाग 80HH या अनुभाग 80HHA या धारा 80-मैं या अनुभाग 80J औद्योगिक उपक्रम के मुनाफे और लाभ के संबंध में; और

(चतुर्थ) के तहत मूल्यह्रास भत्ता कंप्यूटिंग में धारा 32 निर्धारिती दावा किया था और वास्तव में के लिए मूल्यह्रास के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है जैसे, औद्योगिक उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किसी भी संपत्ति के नीचे लिखा मूल्य का अभिकलन किया जाएगा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक.

(5) जहां किसी भी मुक्त व्यापार क्षेत्र में एक औद्योगिक उपक्रम-मनु facture या अप्रैल, 1977 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में लेख या चीजों का उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले 1 अप्रैल, 1981 के दिन, निर्धारिती सकता है, उसके विकल्प में, उप - धारा के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले (1) या उपधारा (2) के खंड 139 , मूल रूप से या विस्तार पर तय है, चाहे वापसी प्रस्तुत के लिए अप्रैल, 1981 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आय का, उप - धारा के प्रावधानों (1) प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में से प्रत्येक के लिए उसे करने के लिए लागू किया जा सकता है कि लेखन में आयकर अधिकारी को एक घोषणा प्रस्तुत अप्रैल, 1981 के 1 दिन पहले समाप्त हो गई है, और वह ऐसा करता है, तो, उप - धारा के प्रावधानों (1) ऐसी प्रासंगिक आकलन वर्ष और प्रावधानों में से प्रत्येक के लिए उसे करने के लिए लागू नहीं होगी जो आकलन वर्ष की संख्या से कम के रूप में उप - धारा (4) भी निर्धारण वर्ष तुरंत प्रासंगिक आकलन वर्ष के पिछले और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष सफल होने के लिए निर्धारिती की कुल आय की गणना में लागू नहीं होगी.

(6) उप - धारा (8) और की उप - धारा (9) के प्रावधानों धारा 80 -, अब तक, हो वे के प्रयोजनों के लिए आवेदन के रूप में इस खंड में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम के संबंध में आवेदन कर सकते हैं करेगा के रूप में औद्योगिक उपक्रम में निर्दिष्ट धारा 80-मैं .

(7) इस अनुभाग, जहां निर्धारिती, उप - धारा के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले (1) या उपधारा (2) के के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी धारा 139 , मूल रूप से या विस्तार पर तय है, चाहे प्रारंभिक आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए, आयकर अधिकारी को इस धारा के प्रावधानों उसे लागू नहीं किया जा सकता है कि लेखन में एक घोषणा प्रस्तुत, इस धारा के प्रावधानों में से किसी के लिए उसे करने के लिए लागू नहीं होगा प्रासंगिक मूल्यांकन साल.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(मैं) "मुक्त व्यापार क्षेत्र" कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र और सांता क्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का मतलब है और केन्द्र सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्र भी शामिल है ;

(Ii) "प्रासंगिक आकलन वर्ष" प्रारंभिक आकलन वर्ष का मतलब है और चार मूल्यांकन वर्षों के तुरंत प्रारंभिक आकलन वर्ष सफल.]

 

प्र.16. वित्त अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/01/04.

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