"बांटने आय" "निवेश कंपनी" और परिभाषित "वैधानिक प्रतिशत''
"बांटने आय",'' निवेश कंपनी "और" परिभाषित वैधानिक प्रतिशत ".
109 वर्गों के प्रयोजनों के लिए 8A [104, 105 और 107A] 9 [और इस खंड], -
(मैं) "बांटने आय" का अर्थ -9 ए से कम के रूप में एक कंपनी के [सकल कुल आय]
(क) आयकर की राशि 10 [***] अपनी कुल आय के संबंध में कंपनी द्वारा देय है, लेकिन किसी की राशि को छोड़कर 10A के तहत [आयकर] देय अनुभाग 104 ;
(ख) कुल आय की गणना में अनुमति दी गई है, जो सरकार द्वारा या राशि से अधिक में एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लगाए गए किसी भी अन्य कर की राशि, यदि कोई हो,;
11 [(ग) किसी भी राशि के संदर्भ में एक कटौती के प्रावधानों के तहत कंपनी को स्वीकार्य है जो खंड 80 जी ;
सिर के नीचे (डी) घाटा "पूंजीगत लाभ" अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित;]
निषेध या भारत के लिए पैसे का प्रेषण प्रतिबंधित कानूनों जिनमें से एक देश में भारत के बाहर उत्पन्न होने वाले (ई) आय:
निषेध या प्रतिबंध बाद में हटा दिया जाता है जब, बशर्ते कि इस प्रावधान के तहत स्वीकृत कोई कमी निषेध या प्रतिबंध हटा दिया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के वितरण के लिए आय का एक हिस्सा होना समझा जाएगा;
(च) एक बैंकिंग कंपनी के मामले में, राशि वास्तव में बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 17 के तहत एक आरक्षित निधि को हस्तांतरित;
12 [(G) वास्तव में व्यापार के प्रयोजनों के लिए किए गए, लेकिन सिर के नीचे "लाभ और व्यापार या पेशे के लाभ" आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती की नहीं किसी भी खर्च किया जा रहा है,
(1) एक बोनस या एक कर्मचारी को भुगतान ग्रेच्युटी,
(2) कानूनी शुल्क,
(3) के रूप में किसी भी तरह के खर्च के खंड (ग) में निर्दिष्ट है अनुभाग 40 ,
(4) किसी भी व्यय एक राजस्व व्यय के रूप में दावा किया है लेकिन इस तरह के और किसी मौजूदा संपत्ति के मूल्य में एक परिसंपत्ति या वृद्धि के निर्माण में जिसके परिणामस्वरूप नहीं के रूप में कटौती किए जाने की अनुमति नहीं है;
(ज) पूर्ण और विशेष रूप से (सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य के अलावा) कोई आय बनाने या कमाने के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च में शामिल 13 [सकल कुल आय] लेकिन होना करने की अनुमति नहीं ऐसी आय की गणना और एक मौजूदा परिसंपत्ति के मूल्य में एक परिसंपत्ति या वृद्धि के निर्माण में जिसके परिणामस्वरूप नहीं में कटौती की;]
(आइए) [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी1978/01/04. इससे पहले, यह कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा डाला गया था. 1975. से प्रभावी1976/01/04.]
14 [(आईबी) "परामर्श सेवा कंपनी" जिसका व्यापार तकनीकी जानकारी के प्रावधान में पूर्ण होते एक भारतीय कंपनी का मतलब है. या अन्य व्यक्तियों को तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाओं के प्रतिपादन में.
स्पष्टीकरण: इस खंड में और उप खंड (3) के खंड (ग), अभिव्यक्ति "तकनीकी जानकारी के प्रावधान" (2) की उप - धारा में उसे सौंपे अर्थ है अनुभाग 80mm ;]
मौजूदा विवरण के लिए, निम्नलिखित विवरण वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा 1-4 1984:
स्पष्टीकरण: इस खंड में और उप खंड (3) के खंड (ग), साधन अभिव्यक्ति "तकनीकी जानकारी के प्रावधान" -
(मैं) एक पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या इसी तरह की संपत्ति के संबंध में (एक लाइसेंस देने सहित) सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण;
(द्वितीय) की कार्यप्रणाली के विषय में किसी भी जानकारी, या, एक पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या इसी तरह की संपत्ति के उपयोग के प्रदान करने;
(Iii) किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या इसी तरह की संपत्ति का उपयोग;
(Iv) औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल के विषय में किसी भी जानकारी का प्रदान करने;
15 [(द्वितीय) "निवेश कंपनी 'जिसका सकल कुल आय शीर्षों के अंतर्गत" प्रतिभूतियों पर ब्याज "प्रभार्य है जो आय के मुख्य रूप से होते हैं," गृह संपत्ति से आय "," पूंजीगत लाभ "और" आय अन्य स्रोतों से "एक कंपनी का मतलब ;]
16 [(आईआईए) "ट्रेडिंग कंपनी 'जिसका व्यापार होते हैं एक कंपनी का मतलब है 17 [***] मुख्य रूप से माल या माल, विनिर्मित उत्पादित या जिनकी आय attributable इस तरह के कारोबार में शामिल है कि कंपनी और अन्य की तुलना में एक व्यक्ति द्वारा संसाधित में निपटने में 18 [सकल कुल आय] इस तरह की राशि का प्रतिशत से भी कम इक्यावन नहीं है 18 [सकल कुल आय];]
(Iii) "वैधानिक प्रतिशत", इसका मतलब है -
45%; |
|
(2) इस खंड के उप खंड (3) के अंतर्गत आता है जो एक निवेश कंपनी के अलावा अन्य एक निवेश कंपनी के मामले में |
90%;] |
21 [(3) एक भारतीय कंपनी के मामले में एक भारतीय कंपनी नहीं किया जा रहा खंड में निर्दिष्ट (एक) की उपधारा (4) के खंड 104 या एक परामर्श सेवा कंपनी, जिसका सकल कुल आय के होते हैं का एक हिस्सा लाभ और करने के लिए attributable लाभ |
|
(मैं) जहाजों की या निर्माण या माल की या खनन की या पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण के प्रसंस्करण के निर्माण के व्यापार; या |
|
(Ii) तकनीकी जानकारी के प्रावधान के व्यापार, या अन्य के लिए, तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाएं प्रदान व्यक्तियों की |
|
(एक) व्यापार के कारण है के रूप में अपनी सकल कुल आय का वह हिस्सा के संबंध में इस उपखंड के मद (i) में निर्दिष्ट |
कोई नहीं; |
(ख) के रूप में अपने सकल कुल आय का वह हिस्सा के संबंध में व्यापार के कारण इस उप खंड (मैं मैं) मद में करने के लिए भेजा |
45%; |
इसके सकल कुल आय का शेष भाग के संबंध में (ग) |
|
यह एक निवेश कंपनी या उपखंड में निर्दिष्ट शर्तों को संतुष्ट करता है एक कंपनी है जो (1) (4) (क) इस खंड की |
90%; |
(2) किसी भी अन्य मामले में |
60%. |
स्पष्टीकरण: कंपनी की सकल कुल आय का उक्त भागों में से प्रत्येक उस भाग के संबंध में कंपनी की सकल कुल आय थे और अगर के रूप में इस अध्याय के प्रावधानों को लागू करेगा के रूप में यदि वास्तव में वितरित लाभांश की राशि और वितरण के लिए आय भी इसी तरह के उद्देश्यों के लिए apportioned गया अनुभाग 104 और इस खंड;]
(4), पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट नहीं किसी भी अन्य कंपनी के मामले में -
(क) जहां तहत एक आदेश के अधीन नहीं किया गया है जो पिछले मुनाफे की राशि का प्रतिनिधित्व संचित लाभ और (मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पहले भंडार से पूंजीकृत किसी भी मात्रा सहित) भंडार खंड 104 या भारतीय आयकर अधिनियम की इसी प्रावधान , 1922 (1922 का 11), या तो पार हो
(मैं) कुल का
(मैं) चुकता पूंजी के अनन्य कंपनी की पूंजी, यदि कोई हो, के तहत एक आदेश के अधीन नहीं किया गया है जो अपने लाभ और लाभ से बाहर बनाया खंड 104 , और
(द्वितीय) के शेयरधारकों की संपत्ति है जो किसी भी ऋण पूंजी; या
(द्वितीय) कंपनी की पुस्तकों के रूप में दिखाया अचल संपत्तियों के मूल्य
| इनमें से जो भी अधिक है | 90%: |
| 22 [शब्द के लिए "से अधिक" के रूप में अगर इस तरह कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, उपखंड नहीं किया जा रहा करने के मामले में (एक) प्रभावी होंगे, बशर्ते कि शब्द रख दिए गए "की दो बार राशि से अधिक";] | |
| (ख) उपखंड (क) लागू नहीं होता जहां | 23 [60%]; |
24 [(चतुर्थ) "सकल कुल आय" अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती करने से पहले इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed कुल आय का मतलब है]
8A . वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा "104 और 105" के लिए एवजी 1964/01/04.
9 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
9a. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा "कुल आय" के लिए एवजी 1968/01/04.
10 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी, 1965/01/04 द्वारा छोड़े गए. "और सुपर टैक्स".
10A . वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी, 1965/01/04 द्वारा "सुपर टैक्स" के लिए एवजी.
प्र।11. वित्त द्वारा खंड (ग) के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
प्र.12. वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला 1966/01/04.
प्र.13. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा "कुल आय" के लिए एवजी 1968/01/04.
प्र.14. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.15. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1969/01/04. मूल सीएल. (Ii) पहले वित्त अधिनियम, 1966 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हम एफ. 1966/01/04.
प्र.16. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र.17. शब्द "पूर्ण या" वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1966/01/04.
प्र.18. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा "कुल आय" के लिए एवजी 1968/01/04.
प्र.19. पहले एफई डब्ल्यू वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित किया गया था, जो 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, द्वारा मूल उपखंड (7) के लिए एवजी 1966/01/04. मूल उपखंड (2) पहले वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था जो 1964/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा छोड़ा गया था 1962/01/04.
प्र.20. शब्द वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "एक औद्योगिक कंपनी या" 1978/01/04.
प्र.21. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04. मूल उपखंड (3) पहले 1966/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1966, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और बाद में यह 1962/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1962,, वित्त द्वारा संशोधन किया गया था अधिनियम, 1964 से प्रभावी 1964/01/04, और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.22. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र 23 वित्त द्वारा "65%" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1962/01/04.
प्र 24 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

