विदेशी कंपनियों के शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध
विदेशी कंपनियों के शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध.
108C. रखती है, या कुल में पकड़ जो एक ही प्रबंधन के तहत निगमित निकाय या निकायों कॉर्पोरेट नहीं, दस प्रतिशत या भारत में व्यापार की स्थापना की एक जगह होने के एक विदेशी कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी, की अंकित मूल्य से अधिक है, भारत के किसी भी नागरिक या पूर्व अनुमोदन के साथ छोड़कर भारत में शामिल किसी भी निगमित निकाय को इस तरह विदेशी कंपनी में किसी भी शेयर ट्रांसफर करेगा 43 केन्द्र सरकार इस तरह के हस्तांतरण होगा राय है कि जब तक केंद्र सरकार और इस तरह के पूर्वानुमोदन के इनकार कर दिया नहीं की जाएगी सार्वजनिक हित के प्रतिकूल.
प्र 43 5 ब & पर्चा 7E शासन देखें. निर्धारित शुल्क रुपये है.500.

