वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
अनुभाग 104 के तहत आदेश के लिए निरीक्षण सहायक आयुक्त की स्वीकृति.
५९.छोड़े गए धारा 107, 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
निरीक्षण सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया है जब तक कि "एक निर्णय (4) अनुभाग 107A की उप - धारा के तहत बोर्ड द्वारा दिया जाता है जहां मामलों को छोड़कर, कोई आदेश, धारा 104 के तहत आयकर अधिकारी द्वारा किया जाएगा और निरीक्षण सहायक आयुक्त वह कंपनी को सुनवाई का एक अवसर चिंतित दी है जब तक आयकर अधिकारी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी आदेश को अपनी मंजूरी दे नहीं होगा. "

