कुछ कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान
कुछ कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान.
105 (1) के तहत कोई आदेश खंड 104 , किया जाएगा -
वितरित की गई है जो एक निवेश कंपनी के मामले में (मैं) 2 [(1) की उपधारा में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि के भीतर अनुभाग 104 ,] नहीं इसके वितरण के लिए आय के प्रतिशत से कम अस्सी; या
(Ii) जिसका वितरण में किसी भी अन्य कंपनी के मामले में 2 [बारह महीने की अवधि के भीतर (1) की उपधारा में निर्दिष्ट खंड 104 ,] इसकी बांटने फीसदी से अधिक नहीं दस से वैधानिक प्रतिशत से कम हो आय; या
(Iii) के तहत एक कंपनी द्वारा बनाई वापसी के अनुसार जहां किसी भी मामले में धारा 139 इसे वितरित किया गया है, 2 [बारह महीने की अवधि के भीतर, (1) की उपधारा में निर्दिष्ट खंड 104 वैधानिक से कम नहीं,] इसके वितरण के लिए आय की] प्रतिशत है, लेकिन के तहत आयकर अधिकारी द्वारा किए गए आकलन में धारा 143 या धारा 144 एक उच्च कुल आय पर पहुंचे है और कुल आय में अंतर उप के परन्तुक के आवेदन के बाहर ही नहीं उठता की धारा (1) धारा 145 या उप - धारा (2) के खंड 145 या धारा 144 या पूरी तरह से और सही मायने में अपनी आय का खुलासा करने के लिए कंपनी द्वारा चूक; या
(चतुर्थ) के पुनर्मूल्यांकन के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जहां एक कंपनी के मामले में खंड 147 और लाभांश के रूप में वितरित राशि पुनर्मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित बांटने आय का वैधानिक प्रतिशत से कम हो;
कंपनी, वह एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है कि आयकर अधिकारी से एक सूचना प्राप्त होने पर, इस तरह के नोटिस की रसीद, अपने लाभ और लाभ का एक और वितरण के तीन महीने के भीतर करने में विफल रहता है जब तक कि इतना कुल वितरण बनाया बांटने आय का वैधानिक प्रतिशत से भी कम नहीं है.
1 [स्पष्टीकरण: इस उपधारा के खंड के प्रयोजनों (चतुर्थ) के लिए, "लाभांश के रूप में वितरित राशि", इसका मतलब है -
(क) के अधीन किए गए मूल्यांकन के संबंध में जहां धारा 143 या धारा 144 , लाभांश की किसी भी आगे वितरण इस उप - धारा, अर्थात् निम्नलिखित रकम, की कुल के तहत एक नोटिस के अनुसरण में कंपनी द्वारा किया गया था: -
(मैं) की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि के भीतर लाभांश के रूप में वितरित राशि अनुभाग 104 , और
(Ii) राशि कहा नोटिस के प्राप्त होने से तीन महीने की अवधि के भीतर लाभांश के रूप में वितरित;
(ख) के तहत एक आदेश जहां खंड 107A के तहत किए गए मूल्यांकन के संबंध में बोर्ड द्वारा किया गया है धारा 143 या धारा 144 , उप - धारा के प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लाभांश के रूप में वितरित राशि (4) के अनुभाग 107A ;
(ग) किसी भी अन्य मामले में, योग की उप - धारा (1) में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि के भीतर लाभांश के रूप में वितरित अनुभाग 104 .]
(2) उप - धारा के अधीन किए गए किसी भी आगे वितरण (1) के प्रावधानों तय है कि खाते में नहीं लिया जाएगा अनुभाग 104 आगे वितरण किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में लागू होते हैं.
[वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

