01/04/1988 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा छोड़े गए
कुछ कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान.
80 105.[वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
80 छोड़े गए अनुभाग 105, 1974/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
(1). अनुभाग 104 के तहत कोई आदेश, के बाद किसी भी समय, किया जाएगा -
(मैं) (1) धारा 104 की उपधारा में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि के भीतर, वितरित की है जो एक निवेश कंपनी के मामले में, नहीं इसके वितरण के लिए आय के प्रतिशत से कम अस्सी; या
(Ii) जिसका वितरण, उपधारा में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि के भीतर (1) धारा 104 के अपने वितरण के लिए आय के प्रतिशत से अधिक नहीं दस से वैधानिक प्रतिशत से कम हो किसी भी अन्य कंपनी के मामले में; या
(Iii) किसी भी मामले में जहां धारा 139 के तहत एक कंपनी द्वारा बनाई गई रिटर्न के हिसाब से यह (1) अपनी बांटने की वैधानिक प्रतिशत से भी कम नहीं अनुभाग 104, की उपधारा में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि के भीतर वितरित की गई है आय, लेकिन धारा 143 या धारा 144 के तहत आयकर अधिकारी द्वारा किए गए आकलन में एक उच्च कुल आय पर पहुंचे है और कुल आय में अंतर (1) उप - धारा के परन्तुक के आवेदन के बाहर ही नहीं उठता धारा 145 या धारा 145 या धारा 144 या पूरी तरह से और सही मायने में अपनी आय का खुलासा करने के लिए कंपनी द्वारा चूक की उप - धारा (2) के; या
(Iv) पुनर्मूल्यांकन अनुभाग 147 के खंड (ख) और लाभांश के रूप में वितरित राशि के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जहां एक कंपनी के मामले में पुनर्मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित बांटने आय का वैधानिक प्रतिशत से कम हो;
कंपनी, वह एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है कि आयकर अधिकारी से एक सूचना प्राप्त होने पर, इस तरह के नोटिस की रसीद, अपने लाभ और लाभ का एक और वितरण के तीन महीने के भीतर करने में विफल रहता है जब तक कि इतना कुल वितरण बनाया बांटने आय का वैधानिक प्रतिशत से भी कम नहीं है.
स्पष्टीकरण: खंड के प्रयोजनों के लिए (चार) इस उप - धारा की, "लाभांश के रूप में वितरित राशि", इसका मतलब है -
(ए) धारा 143 या धारा 144 के तहत किए गए मूल्यांकन के संबंध में, लाभांश की किसी भी आगे वितरण इस उप - धारा, अर्थात् निम्नलिखित रकम, की कुल के तहत एक नोटिस के अनुसरण में कंपनी द्वारा किया गया था जहाँ: -
(I) खंड में 104 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि के भीतर, लाभांश के रूप में वितरित की, और राशि
(Ii) राशि कहा नोटिस के प्राप्त होने से तीन महीने की अवधि के भीतर लाभांश के रूप में वितरित;
(बी) धारा 107A के तहत एक आदेश धारा 143 या धारा 144, उप - धारा के प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लाभांश के रूप में वितरित राशि के अधीन किए गए मूल्यांकन के संबंध में बोर्ड द्वारा किया गया है, जहां (4) अनुभाग 107A के;
(ग) किसी भी अन्य मामले में, योग (1) धारा 104 की उपधारा में निर्दिष्ट बारह महीने की अवधि के भीतर लाभांश के रूप में वितरित की.
(2) उप - धारा के अधीन किए गए किसी भी आगे वितरण (1) धारा 104 के प्रावधानों के आगे वितरण किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में लागू होते हैं या नहीं यह तय करते समय ध्यान में नहीं लिया जाएगा. '
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

