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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 102

कुछ संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की पावर

धारा

धारा संख्या

102

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

वर्ष

कुछ संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की पावर

कुछ संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की पावर

डी. विविध

कुछ संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति.

102 (1) किसी भी पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया है या चोरी हो गया है करने के लिए, या किसी भी अपराध के कमीशन के संदेह बना जो परिस्थितियों में पाया जा सकता है जो संदेह हो सकता है जो किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है.

(2) ऐसे पुलिस अधिकारी, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अधीनस्थ हैं, तो झट से उस अधिकारी को जब्ती रिपोर्ट करेगा.

(3) उप - धारा के तहत अभिनय हर पुलिस अधिकारी (1) तत्काल जब्त संपत्ति यह आसानी से कोर्ट तक ले जाया नहीं किया जा सकता कि इस तरह की है, जहां मजिस्ट्रेट होने के क्षेत्राधिकार और जब्ती रिपोर्ट करेगा 1 उचित हासिल करने में कठिनाई होती है [या जहां ऐसी संपत्ति की हिरासत के लिए आवास, या पुलिस हिरासत में संपत्ति की निरंतर प्रतिधारण] जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं माना जा सकता है, जहां वह अपने पहले संपत्ति का उत्पादन करने के लिए एक बांड उपक्रम को क्रियान्वित करने पर किसी भी व्यक्ति को उसके हिरासत दे सकता है कोर्ट के रूप में और आवश्यक है और उसी के निपटान के रूप में न्यायालय के अगले आदेश तक प्रभाव देने के लिए जब:

1 [उप - धारा के तहत जब्त संपत्ति (1) तेजी से और प्राकृतिक क्षय और के अधीन है जहां बशर्ते कि ऐसी संपत्ति के अधिकार के हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य कम से कम पांच सौ रुपए है, तो यह तत्काल पुलिस अधीक्षक के आदेश के तहत नीलामी के द्वारा बेचा जा सकता है और वर्गों 457 और 458 के प्रावधानों के रूप में लगभग साध्य हो सकता है, के रूप में इस तरह के बिक्री की शुद्ध आय को लागू नहीं होगी.]


1आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 से प्रभावी द्वारा डाला 23-6-2006.

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