आकलन
मूल्यांकन।
10. (1) इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए, कर निर्धारण अधिकारी, आयकर अधिनियम के अधीन आयकर प्राधिकारी या किसी समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर या कोई सूचना उसके संज्ञान में आने पर, किसी व्यक्ति पर एक सूचना तामील कर सकेगा, जिसमें उससे निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को ऐसे लेखा या दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने की अपेक्षा की जाएगी, जिनकी कर निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा हो और वह समय-समय पर ऐसे अन्य लेखा या दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए अतिरिक्त सूचनाएँ तामील कर सकेगा, जिनकी उसे अपेक्षा हो।
(2) निर्धारण अधिकारी संबंधित वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए किसी भी व्यक्ति की अघोषित विदेशी आय और संपत्ति के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी जाँच कर सकता है, जो वह जरूरी समझता है।
(3) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, तथा उपधारा (2) के अधीन एकत्रित किसी सुसंगत सामग्री और निर्धारिती3 द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति का निर्धारण [या पुनर्मूल्यांकन] करेगा तथा निर्धारिती द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा।
(4) अगर कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, निर्धारण अधिकारी करेगा, सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद जो उसने एकत्र की है और निर्धारिती को सुनने का अवसर देने के बाद, मूल्यांकन करें 3 अपने निर्णय के अनुसार अघोषित विदेशी आय और संपत्ति का [या पुनर्मूल्यांकन] और निर्धारिती द्वारा देय राशि का निर्धारण करें।
3 वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा दिनांक 1.4.2019 से अंतःस्थापित। 1-7-2015.

