धारा 16 का संशोधन
धारा 16 का संशोधन।
10. आय कर अधिनियम की धारा 16 में खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"परंतु उस दशा में जहां आय-कर की संगणना धारा 115खकग की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन की जाती है, वहां इस खंड के उपबंधों का वही प्रभाव होगा, मानो यदि "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर हजार रुपए " शब्द रखे गए हों;" ।

