आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 1

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

धारा

धारा संख्या

1

अध्याय शीर्षक

अध्याय I - प्रारंभिक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2023

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

वित्त अधिनियम, 2023

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय सरकार

की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2023 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 122, 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धारा 128 से धारा 144क, उस तारीख को प्रवृत्त होंगी, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

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