संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
वित्त अधिनियम, 2023
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—
अध्याय 1
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2023 है ।
(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—
(क) धारा 2 से धारा 122, 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगी ;
(ख) धारा 128 से धारा 144क, उस तारीख को प्रवृत्त होंगी, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

