आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा

धारा संख्या

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अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1964

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(अनुभाग 3 देखें)

वार्षिकी जमाओं की दरें

(मैं) जिसका कुल आय रुपए से अधिक नहीं है किसी भी जमाकर्ता के मामले में. 15,000. कोई नहीं.

(Ii) जिसका कुल आय रुपए से अधिक किसी भी जमाकर्ता के मामले में. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 20000 -

समायोजित कुल आय का 5 प्रतिशत:

किए जाने की वार्षिकी जमा नहीं आराम में कुल आय रुपए से अधिक है जिसके द्वारा आधा राशि से अधिक नहीं होगी. 15,000.

(Iii) जिसका कुल आय रुपए से अधिक एक जमाकर्ता के मामले में. 20,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 40,000 -

7 समायोजित कुल आय का प्रतिशत 1/2:

किए जाने की वार्षिकी जमा किसी भी हालत में निम्नलिखित रकम की कुल से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि: -

(क) रुपये से अधिक नहीं है के रूप में समायोजित कुल आय का इतना पर पांच प्रतिशत पर गणना एक राशि. 20,000;

(ख) कुल आय रुपए से अधिक की राशि का आधा. 20,000.

(Iv) जिसका कुल आय रुपए से अधिक एक जमाकर्ता के मामले में. 40,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70000 -

10 प्रति समायोजित कुल आय का प्रतिशत:

किए जाने की वार्षिकी जमा किसी भी हालत में निम्नलिखित रकम की कुल से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि: -

(क) रुपये से अधिक नहीं है के रूप में समायोजित कुल आय का इतना फीसदी साढ़े सात पर गणना एक राशि. 40,000;

(ख) जिसके द्वारा कुल आय राशि का आधा. रुपये से अधिक है. 40,000.

(V) जिसका कुल आय रुपए से अधिक एक जमाकर्ता के मामले में. 70000 -

12 समायोजित कुल आय का प्रतिशत 1/2:

किए जाने की वार्षिकी जमा किसी भी हालत में निम्नलिखित रकम की कुल से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि: -

(क) रुपये से अधिक नहीं है के रूप में समायोजित कुल आय का इतना पर दस प्रतिशत पर गणना एक राशि. 70,000;

(ख) कुल आय रुपए से अधिक की राशि का आधा. 70,000.

स्पष्टीकरण में इस अनुसूची, "कुल आय" तरीके में गणना कुल आय कि अधिनियम की धारा 280O के तहत किसी भी भत्ता बनाने के बिना आयकर अधिनियम में निर्धारित मतलब है.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1964]

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