आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
"अनुसूची टीआरपी" तब प्रयोज्य है जब निर्धारिती का आय विवरणी कर विवरणी प्रस्तुतकर्ता (टीआरपी) द्वारा दाखिल किया जाता है। यह टीआरपी की पहचान संख्या, नाम और प्रति-हस्ताक्षर जैसी आवश्यक जानकारी अभिलिखित करता है। यदि टीआरपी सरकार से प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है, तो राशि का खुलासा भी किया जाना चाहिए।
यह अनुसूची आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3 और आईटीआर-4 पर लागू होती है
धारा 139ख