आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर विवरणी में अनुसूची आरए का उपयोग किसी व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्ति द्वारा अनुसंधान संघों , विश्वविद्यालयों, कॉलेजों या अन्य संस्थानों को दिए गए दान के विवरण की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 35(1)(ii), 35(1)(iiक), 35(1)(iii), या 35(2कक) के तहत कटौती का दावा करते समय भरना आवश्यक है।
इस अनुसूची में दानकर्ता को दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और पता, दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पैन, दान की राशि (भुगतान के तरीके के आधार पर विवरण के साथ), और दान की पात्र राशि जैसे विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1)(ii), 35(1)(iiक), 35(1)(iii), या 35(2कक)।
धारा 35 के तहत कटौती आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय या बाहरी लोगों को किए गए भुगतान के लिए अनुमन्य है। यदि आंतरिक अनुसंधान और विकास पर व्यय किया जाता है, तो राजस्व और पूंजीगत व्यय के लिए कटौती की अनुमति है, बशर्ते कि अनुसंधान व्यवसाय से संबंधित हो। कुछ मामलों में कटौती की अनुमति है यदि वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बाहरी व्यक्ति को दान दिया जाता है, जो व्यवसाय से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी। बाहरी व्यक्ति को किए गए भुगतान के लिए कटौती धारा 35(1)(ii)/(iiक)/(iii) और 35(2कक) के तहत अनुमन्य है।
यह अनुसूचीआईटीआर-3, आईटीआर-5 और आईटीआर-6 पर लागू होती है।