आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर विवरणी में 'अनुसूची 80ड़', धारा 80ड़ के अंतर्गत शिक्षा ऋण पर चुकाए गए ब्याज की कटौती का दावा करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके अंतर्गत निर्धारिती को ऋणदाता का नाम (बैंक, वित्तीय संस्थान या अनुमोदित निकाय), ऋण खाता संख्या, मंजूरी की तारीख, कुल ऋण राशि, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक बकाया ऋण, और उच्च शिक्षा ऋण के लिए वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ब्याज जैसे विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
एक व्यक्ति, स्वयं या अपने किसी संबंधी की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए शिक्षा ऋण पर चुकाए गए ब्याज के संबंध में धारा 80ड़ के तहत कटौती का दावा करने का हकदार है। यह कटौती, उस निर्धारण वर्ष से शुरू होकर 8 निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है जिसमें निर्धारिती ऋण पर ब्याज का भुगतान करना शुरू करता है।
यह अनुसूची आयकर विवरणी-1 और आयकर विवरणी-4 पर लागू होती है।