आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
"आयकर विवरणी में 'अनुसूची 80ग', धारा 80ग के अंतर्गत उपलब्ध कटौतियों से संबंधित है, जिसमें जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान और आस्थगित वार्षिकी योजनाओं जैसे निवेश या भुगतान शामिल हैं। निर्धारिती को कटौती के रूप में दावा की जा रही पात्र राशि को, जहाँ कहीं भी लागू हो, तत्संबंधी पॉलिसी संख्या अथवा दस्तावेज़ पहचान संख्या सहित प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब कतिपय निवेशों, जमाओं या भुगतानों के लिए 1,50,000/- रुपए तक की कटौती का दावा करने का पात्र है। जीवन बीमा के लिए भुगतान, शिक्षा व्यय, भविष्य निधि में अंशदान, गृह ऋण का पुनर्भुगतान, कुछ लघु बचत योजनाओं में अंशदान, पेंशन निधि में अंशदान, या सावधि जमा करने हेतु यह कटौती इस प्रावधान के अंतर्गत अनुमत है।
यह अनुसूची आयकर विवरणी-1 और आयकर विवरणी-4 पर लागू होती है।