का.आ. 921 : अधिसूचना: का. आ. 921 जारी करने की तारीख: 23/3/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 921
अधिसूचना तिथि
23/03/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/03/1999
अधिसूचना: तो 921
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/3/1999
यह पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है. (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आकलन वर्ष 1998-99 के लिए, 1999-2000 और 2000-2001.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम: ---
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम समझौते सं 842 के तहत आंध्र प्रदेश के लिए टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, 10 वीं मंजिल, टॉवर, मैं, जीवन भारती, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110 001 से दूरसंचार सेवाएं (Cellular) के प्रावधान की परियोजना है - 52/95-1/AS / (बी), दिनांक 19 दिसंबर 1995.
[सं 10,834 / एफ सं 205/63/98-ITA-II]

