आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 835(अ)

अधिसूचना तिथि

18/09/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/09/1998

अधिसूचना: का. आ. 835(अ) जारी करने की तारीख: 18/9/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 835 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/9/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 973 (ई), (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 14 दिसंबर 1995, दिनांक जबकि, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 14, GIDC-अंकलेश्वर औद्योगिक एस्टेट और उसके आसपास में पर्यावरण और पारिस्थितिक योजना परियोजना के संरक्षण और भरूच जिला, अंकलेश्वर पर्यावरण संरक्षण सोसायटी, K-1/205, GIDC एस्टेट की गुजरात, अंकलेश्वर-393 002 में निर्दिष्ट किया था , गुजरात, आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या अनुमानित लागत से पर्यावरण के संरक्षण और GIDC-अंकलेश्वर औद्योगिक एस्टेट और उसके आसपास और भरूच जिला, अंकलेश्वर पर्यावरण संरक्षण सोसायटी, K-1/205, GIDC एस्टेट, अंकलेश्वर-393 002, गुजरात के गुजरात में पर्यावरण नियोजन परियोजना की परियोजना, का ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू दो मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में १८६ लाख रुपए.
[सं 10701 / एफ सं NC-92/98]