आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 834(अ)

अधिसूचना तिथि

18/09/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/09/1998

अधिसूचना: का. आ. 834(अ) जारी करने की तारीख: 18/9/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 834 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/9/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 92 (ई), उप - धारा के तहत जारी दिनांक 7 फ़रवरी 1997, (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 7, भूमि विकास में निर्दिष्ट किया था, निर्माण, फर्नीचर, पुणे, सिप्ला कैंसर और एड्स फाउंडेशन सी / सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400 001 ओ के महाराष्ट्र में उपकरण और प्रशामक देखभाल केंद्र के चलने की स्थापना, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित की जा रही है, इस योजना के अनुमोदित लागत को बढ़ाने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपयों पांच सौ लाख रुपए की संचित निधि सहित रूपए +७१५ लाख;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या भूमि विकास की परियोजना, निर्माण, फर्नीचर, रुपयों सात की अनुमानित लागत से पुणे, सिप्ला कैंसर और एड्स फाउंडेशन सी / ओ सिप्ला लिमिटेड की महाराष्ट्र, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400 001 पर उपकरण और प्रशामक देखभाल केंद्र के चलने की स्थापना, केवल आकलन वर्ष 1997-98 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में सौ पंद्रह लाख.
[सं 10700 / एफ सं NC-92/98]