का.आ. 833(अ) : अधिसूचना: का. आ. 833(अ) जारी करने की तारीख: 18/9/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 833(अ)
अधिसूचना तिथि
18/09/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/09/1998
अधिसूचना: एसओ 833 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/9/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 471 (ई), उप - धारा के तहत जारी 26 मई 1995, दिनांक (1) (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (1961 का 43) खंड के साथ पढ़ा जबकि केन्द्र सरकार ने गांव Ratnapur, पीओ और पुलिस स्टेशन Tundi, जिला धनबाद, भारतीय शिक्षण Avam शोध परिषद, ज्योति का बिहार में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के साथ आदिवासियों के लिए सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय उच्च विद्यालय के संचालन के लिए आवर्ती व्यय, सीरियल नंबर 15 में निर्दिष्ट किया था भवन, कस्तूरबा गांधी आश्रम, गोविंदपुर, आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में जिला धनबाद, बिहार,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या गांव Ratnapur, पीओ और पुलिस स्टेशन Tundi, जिला धनबाद, भारतीय शिक्षण Avam शोध परिषद, ज्योति भवन, Kusturba गांधी आश्रम, गोविंदपुर के बिहार में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के साथ आदिवासियों के लिए सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय उच्च विद्यालय के संचालन के लिए आवर्ती व्यय की परियोजना, रुपए साठ छह लाख रुपए की अनुमानित लागत से जिला धनबाद, बिहार, ७५००० ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 10699 / एफ सं NC-92/98]

