आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 794(अ)

अधिसूचना तिथि

09/09/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/09/1998

अधिसूचना: का. आ. 794(अ) जारी करने की तारीख: 9/9/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 794 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.295 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/09/09
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमों आगे आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है 1962, अर्थात्: ----
इस अधिसूचना आयकर नियमों में संशोधन होता है, 1962 में 9 सितंबर को बाहर किया, 1998 में यह पहले से ही नियम खुद के शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
(Sd.) डी. करुणाकर राव, भारत सरकार के अवर सचिव. [अधिसूचना संख्या 10690 / एफ सं 142/43/98-TPL]