का.आ. 783(अ) : अधिसूचना: का. आ. 783(अ) जारी करने की तारीख: 7/9/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 783(अ)
अधिसूचना तिथि
07/09/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/09/1998
अधिसूचना: एसओ 783 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1), एस. 54EB (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/07/09
(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54EB की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने के इक्विटी शेयरों को निर्दिष्ट न केवल टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा डेढ़ सौ करोड़ रुपए से अधिक राशि का सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख, (1956 का 1), और अपने पंजीकृत कार्यालय रही जीवन भारती में, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110 001:
कहा शेयरों में निवेश लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न सिर "पूंजी लाभ 'के तहत कर से उसकी आय प्रभार्य के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में निर्धारिती उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित उक्त शेयरों स्थानान्तरण, बशर्ते कि उक्त शेयरों में इस तरह के निर्धारिती द्वारा की गई प्रारंभिक निवेश "सिर के तहत कर के दायरे में होगी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EB की उप - धारा के प्रावधानों (2) के अनुसार पूंजी लाभ ".
[अधिसूचना संख्या 10689 / एफ सं 178/7/98-ITA-I]

