का.आ. 679(अ) : अधिसूचना: का. आ. 679(अ) जारी करने की तारीख: 11/8/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 679(अ)
अधिसूचना तिथि
11/08/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/08/1998
अधिसूचना: एसओ 679 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/11/08
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 973 (ई), (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 14 दिसंबर 1995, दिनांक जबकि, केन्द्र सरकार के एक पात्र के रूप में क्रम संख्या 10, 7 पर निर्माण, फर्नीचर और मंगलम चिकित्सा पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र के उपकरण, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कड़कड़डूमा, मंगलम के दिल्ली, मंगलम सदन, A-445, इंदिरानगर, लखनऊ -226 016 में निर्दिष्ट किया था आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए परियोजना या योजना;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है 7 पर योजना या निर्माण, फर्नीचर और मंगलम चिकित्सा पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र के उपकरणों की परियोजना, इंस्टीट्यूशनल एरिया, रुपए की अनुमानित लागत से कड़कड़डूमा, मंगलम के दिल्ली, मंगलम सदन, A-445, इंदिरानगर, लखनऊ -226 016, अड़तीस लाख सात हजार ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 10660 / एफ सं NC-80/98]

