का.आ. 676(अ) : अधिसूचना: का. आ. 676(अ) जारी करने की तारीख: 20/8/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 676(अ)
अधिसूचना तिथि
20/08/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/08/1999
अधिसूचना: एसओ 676 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस.120 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/8/1999
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा की सूचनाओं में निम्नलिखित आगे संशोधन करती है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर सं सेंट्रल बोर्ड ऑफ अतः 548 (ई), अर्थात्, 9 जुलाई 1990 दिनांक: -
कहा अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"27. आयकर (सेंट्रल) मैं, आय कलकत्ता की RAL की निदेशक जीन कलकत्ता (मैं) आयुक्त. टैक्स (इन्वेस्टिगेशन), पूर्व, कलकत्ता.
(Ii) आयुक्त का आयकर (सेंट्रल) द्वितीय, कलकत्ता.
आयकर (iii) आयुक्त (केन्द्रीय), पटना.
(Iv) आयकर (अन्वेषण), कोलकाता के निदेशक.
(V) आयकर (अन्वेषण), पटना के निदेशक.
आयकर (अन्वेषण), गुवाहाटी (vi) के निदेशक.
(सात) के निदेशक का आयकर (अन्वेषण), भुवनेश्वर. "
[अधिसूचना संख्या 11043 / एफ सं 187/1/99-ITA-I]

