आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 563(अ)

अधिसूचना तिथि

08/07/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/07/1999

अधिसूचना: का. आ. 563(अ) जारी करने की तारीख: 8/7/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 563 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/08/07
उप खंड के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80L की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, प्रतिवर्ष 5 साल 17% ब्याज निर्दिष्ट करता है बांड रुपए का (वि मुद्दा मैं सीरीज) की प्रकृति में देय अर्धवार्षिक सुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कर योग्य. 1,00,000 एच 49100 करने के लिए एच -1 से विशिष्ट संख्या असर रुपए ही ४९१ करोड़ रुपए की राशि, और देय छमाही सुरक्षित प्रतिवर्ष 5 साल 16.75% ब्याज के लिए प्रत्येक, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय करयोग्य रुपये के बांड (वि अंक द्वितीय सीरीज) की प्रकृति में डिबेंचरों. उक्त खंड के प्रयोजन के लिए, इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली स्टील अथॉरिटी द्वारा जारी जम्मू, 27400 को जे -1 से विशिष्ट संख्या असर सिर्फ रुपये २७४ करोड़ रुपए की राशि के लिए 1,00,000 प्रत्येक.
[अधिसूचना संख्या 10995 / एफ सं 178/73/96/ITA-1]