आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 545(अ)

अधिसूचना तिथि

06/07/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/07/1999

अधिसूचना: का. आ. 545(अ) जारी करने की तारीख: 6/7/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 545 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/06/07
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) अनुभाग 54EB की आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की (बाद में कहा कि खंड के रूप में), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा --- निर्दिष्ट करता है
(क) कुल राशि पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं करने के लिए पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (FCDs) रुपये मात्र;
(ख) दस करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए डीप डिस्काउंट बांड (DDBs), सिर्फ रुपये
नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और अपने पंजीकृत कार्यालय होने पर से, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले Philibhit हाउस, 6, Shahnajaf रोड, कहा खंड के प्रयोजनों के लिए लखनऊ -226 001,: पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर या इस अधिसूचना में निर्दिष्ट बांड में निवेश लंबे समय के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि कहा अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार अवधि के पूंजीगत परिसंपत्ति:
परंतु उस मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) उनके आवंटन की तारीख, प्रारंभिक से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर या बॉन्ड, इस तरह पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर या बॉन्ड में ऐसे निर्धारिती द्वारा किए गए निवेश ने कहा कि खंड के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजी लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[अधिसूचना संख्या 10991 / एफ सं 178/87/98-ITA-I]