आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 505(अ)

अधिसूचना तिथि

28/06/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/06/1999

अधिसूचना: का. आ. 505(अ) जारी करने की तारीख: 28/6/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 505 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/6/1999
उप खंड के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 80L की, 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर योग्य असुरक्षित और प्रतिदेय आवास और शहरी विकास निगम को निर्दिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड (सीरीज मैं) रुपये की 000,001-2,500,113 विशिष्ट संख्या असर. 1,000 प्रत्येक रूपए की राशि दो सौ पचास करोड़ रुपये से एक लाख तक कुल तेरह हजार ही उक्त खंड के प्रयोजन के लिए, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए, देय छमाही प्रति वर्ष 15% की ब्याज ले.
[अधिसूचना संख्या 10974 / एफ सं 178/14/97-ITA-I]