आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 467(अ)

अधिसूचना तिथि

27/05/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/05/1998

अधिसूचना: का. आ. 467(अ) जारी करने की तारीख: 27/5/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 467 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 54EA, 54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/5/1998
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EA की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है:
(क) इक्विटी नहीं रुपये से अधिक राशि का सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाना है. रिलायंस पावर लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी है, और Avdesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद होने से 913 करोड़ रुपये - 380 006; और
(ख) बांड नहीं रुपये से अधिक राशि का सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाना है. रिलायंस पावर लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956, और Avdesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद होने तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा 2,132 करोड़ रुपये - 380 006:
पूर्वोक्त इक्विटी और बांड में निवेश लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत टैक्स को उसकी आय प्रभार्य के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
मामले में निर्धारिती स्थानान्तरण पूर्वोक्त इक्विटी और उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित बांड, पूर्वोक्त इक्विटी और बांड में ऐसे निर्धारिती द्वारा की गई प्रारंभिक निवेश के तहत कर के दायरे में होगी आगे कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43EA की उप - धारा के प्रावधानों (2) के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ".
(Sd.) Promila भारद्वाज, भारत सरकार के उप सचिव.
[अधिसूचना संख्या 10622 / एफ सं 178/134/97-ITA-I]