का.आ. 438(अ) : अधिसूचना: का. आ. 438(अ) जारी करने की तारीख: 20/5/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 438(अ)
अधिसूचना तिथि
20/05/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/05/1998
अधिसूचना: एसओ 438 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/5/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 878 (ई), (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 30 नवंबर, 1992, दिनांक जबकि, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, सीरियल नंबर 3, जानकीदेवी बजाज ग्राम विकाश संस्था, 55/4, यूनिवर्सिटी रोड, औंध, पुणे 411 007 के एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना में निर्दिष्ट किया था 4 अप्रैल 1995 दिनांकित तीन साल की अवधि, यानी, आकलन साल 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99, ख़बरदार एसओ सं 293 (ई), के लिए बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1993-94;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और केवल एक सौ अस्सी लाख साठ रुपए तक रुपए ११८ लाख रुपये ११८ लाख से अनुमोदित लागत हजार बढ़ाने की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या केवल एक के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में हजार एक सौ अस्सी लाख साठ रुपए की अनुमानित लागत से जानकीदेवी बजाज ग्राम विकाश संस्था, 55/4, यूनिवर्सिटी रोड, औंध, पुणे 411 007 के एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के परियोजना आकलन साल 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि.
[सं 10614 / एफ सं NC-29/98]

