का.आ. 435(अ) : अधिसूचना: का. आ. 435(अ) जारी करने की तारीख: 20/5/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 435(अ)
अधिसूचना तिथि
20/05/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/05/1998
अधिसूचना: एसओ 435 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/5/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 521 (ई), 14 जुलाई, 1994, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (1961 का 43) (ख) के खंड के साथ पढ़ा जबकि, ; केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 7 --- सौराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय गांवों में (एक) नि: शुल्क नेत्र शिविर में निर्दिष्ट किया था (ख) मोबाइल सेवाओं और Virnagar, गुजरात के राजकोट जिले के आसपास के स्वास्थ्य शिक्षा; (ग) Virnagar पर महिलाओं के लिए छात्रावास; शिवानंद मिशन, अस्पतालों के सौराष्ट्र केन्द्रीय समूह, Virnagar-360 060, जिला राजकोट, गुजरात, राजकोट के 15 गांवों में कम लागत के शौचालयों की और (घ) निर्माण दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में मूल्यांकन के साथ शुरुआत 7 जून 1996 दिनांकित दो साल की अवधि, यानी, आकलन साल 1997-98 एवं 1998-99, ख़बरदार तो 414 नंबर (ई), के लिए बढ़ाया गया था जो वर्ष 1995-96;
जबकि उक्त परियोजना या योजना चार साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या सौराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय गांवों में --- (क) नि: शुल्क नेत्र शिविर के परियोजना; (ख) मोबाइल सेवाओं और Virnagar, गुजरात के राजकोट जिले के आसपास के स्वास्थ्य शिक्षा; (ग) Virnagar पर महिलाओं के लिए छात्रावास; केवल एक पात्र के रूप में रुपए १३६ लाख रुपए की अनुमानित लागत से शिवानंद मिशन के राजकोट, अस्पतालों के सौराष्ट्र केन्द्रीय समूह, Virnagar-360 060, जिला राजकोट, गुजरात के 15 गांवों में कम लागत के शौचालयों की और (घ) निर्माण आकलन साल 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए आगे परियोजना या स्कीम.
[सं 10611 / एफ सं NC-29/98]

