का.आ. 432(अ) : अधिसूचना: का. आ. 432(अ) जारी करने की तारीख: 20/5/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 432(अ)
अधिसूचना तिथि
20/05/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/05/1998
अधिसूचना: एसओ 432 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/5/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 713 (ई), दिनांक 8 अगस्त 1995, उप - धारा के तहत जारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 7, निर्माण, फर्नीचर और बाल कल्याण, तमिलनाडु, 5-111 के लिए भारतीय परिषद के चेन्नई में चाइल्डकैअर मजदूरों (Balasevika) प्रशिक्षण केन्द्र के चल, मेन रोड, पश्चिम शेनॉय नगर, चेन्नै 600 030 में निर्दिष्ट किया था आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या भारतीय बाल कल्याण परिषद की चेन्नई, तमिलनाडु, 5-111, मेन रोड, पश्चिम शेनॉय नगर, चेन्नई -600 030, की अनुमानित लागत पर निर्माण, फर्नीचर और चाइल्डकैअर मजदूरों (Balasevika) प्रशिक्षण केन्द्र के चलने की परियोजना रुपए सत्तासी लाख अट्ठाईस हज़ार ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 10608 / एफ सं NC-29/98]

