आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 427(अ)

अधिसूचना तिथि

19/05/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/05/1998

अधिसूचना: का. आ. 427(अ) जारी करने की तारीख: 19/5/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 427 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/5/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 973 (ई), (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 14 दिसंबर 1995, दिनांक जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 9, निर्माण, फर्नीचर और वृद्ध, घर की देखभाल के लिए एसोसिएशन के काकीनाडा टाउन के पास Ramanayyapeta गांव में आश्रम Sravana वृद्धाश्रम और नेत्र व सामान्य अस्पताल के साउथ ब्लॉक के चलने पर निर्दिष्ट किया था नहीं. 8-14-1, महालक्ष्मी निलयम, गांधी नगर, काकीनाडा -4 आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या वृद्ध, मकान नंबर 8-14-1 की देखभाल के लिए एसोसिएशन के काकीनाडा टाउन के पास Ramanayyapeta गांव में आश्रम Sravana वृद्धाश्रम और नेत्र व सामान्य अस्पताल के साउथ ब्लॉक के निर्माण, फर्नीचर और चलाने का परियोजना, महालक्ष्मी निलयम, केवल आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू दो मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में हजार नौ लाख सत्तर रुपये की अनुमानित लागत से गांधी नगर, काकीनाडा -4,.
[सं 10604 / एफ सं NC-29/98]