आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 426(अ)

अधिसूचना तिथि

19/05/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/05/1998

अधिसूचना: का. आ. 426(अ) जारी करने की तारीख: 19/5/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 426 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/5/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा उप - धारा के तहत जारी 711 (ई), दिनांक 25 सितंबर 1992, (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 11 में निर्दिष्ट किया था, एक स्कूल की इमारत के निर्माण, Saraswathipuram, बहरे, बच्चों (Regd.) के अभिभावक संघ के मैसूर, 273, 16 वीं मुख्य, Saraswathipuram में विकलांग बच्चों और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की माताओं के लिए छात्रावास, मैसूर, तीन साल की अवधि, यानी, आकलन वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99, ख़बरदार के लिए बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1993-94 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अतः सं 574 (ई), दिनांक 27 जून 1995;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या की अनुमानित लागत से एक स्कूल की इमारत, विकलांग बच्चों की माताओं के लिए छात्रावास और Saraswathipuram, बहरे बच्चों के अभिभावक संघ (Regd.) के मैसूर, 273, 16 वीं मुख्य, Saraswathipuram, मैसूर में एक trainning कार्यक्रम, के निर्माण की परियोजना केवल आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में छत्तीस लाख रुपए.
[सं 10603 / एफ सं NC-29/98]