आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 33(अ)

अधिसूचना तिथि

27/01/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/01/1999

अधिसूचना: का. आ. 33(अ) जारी करने की तारीख: 27/1/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 33 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.295
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/1/1999
---: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है
इस अधिसूचना आयकर नियमों के संशोधन होता है 1962, 27 जनवरी पर किए गए, 1999 में यह पहले से ही नियम खुद के शरीर में निहित है यहाँ के रूप में reproduced नहीं.
(Sd.) डी. करुणाकर राव, भारत सरकार के अवर सचिव. [अधिसूचना संख्या 10774 / एफ सं 142/37/98-TPL]