का.आ. 317(अ) : अधिसूचना: का. आ. 317(अ) जारी करने की तारीख: 11/5/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 317(अ)
अधिसूचना तिथि
11/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/1999
अधिसूचना: एसओ 317 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना अतः 469 (ई) के द्वारा, 2 जुलाई 1996, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) आय की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4 में निर्दिष्ट किया था --- मध्याह्न मारिया सेवा संघा, विला मारिया, नहीं, 12, रेस्ट हाउस रोड से बंगलौर के तीन स्कूलों में भोजन योजना, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में बंगलौर -560 001,. अनुमोदित लागत रुपये तक बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 2.30 लाख. 15 लाख, ख़बरदार अतः 260 (ई), दिनांक 29 मार्च 1997:
और कहा कि परियोजना या स्कीम जबकि तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है:
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि:
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है रुपए पंद्रह लाख रुपए की अनुमानित लागत से मारिया सेवा संघा, विला मारिया, नहीं, 12, रेस्ट हाउस रोड, बंगलौर -560 001, द्वारा किए जा रहे हैं जो बंगलौर के तीन स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की परियोजना या योजना केवल आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू दो मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 10913 / एफ सं NC-39/99]

