का.आ. 309(अ) : अधिसूचना: का. आ. 309(अ) जारी करने की तारीख: 11/5/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 309(अ)
अधिसूचना तिथि
11/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/05/1999
अधिसूचना: एसओ 309 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/05
वित्त सं के मंत्रालय ने 92 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना, 7 फ़रवरी 1997, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) के खंड (ख) आय की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के साथ पढ़ने के द्वारा जबकि कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, डालमिया शिक्षा प्रतिष्ठान, 4 की सुंदरगढ़ जिला, उड़ीसा, के तीस गांवों में (वाहन की लागत सहित) स्कूल के चलने का क्रम संख्या 6 --- निर्माण में निर्दिष्ट किया था सिंधिया हाउस, नई दिल्ली -1, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
और कहा कि परियोजना या स्कीम जबकि तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है:
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि:
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है परियोजना या रुपये की अनुमानित लागत से, डालमिया शिक्षा प्रतिष्ठान, 4, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली -1 द्वारा किए जा रहे हैं जो सुंदरगढ़ जिले, उड़ीसा, के तीस गांवों में (वाहन की लागत सहित) स्कूल के चलने के निर्माण की योजना आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में पच्चीस लाख छह हजार.
[सं 10,905 / एफ सं NC-39/99]

