का.आ. 296(अ) : अधिसूचना: का. आ. 296(अ) जारी करने की तारीख: 4/5/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 296(अ)
अधिसूचना तिथि
04/05/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/05/1999
अधिसूचना: एसओ 296 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/04/05
(Iv) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 45) की धारा (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा 7 साल 8.35 निर्दिष्ट करता है रुपये का% कर मुक्त (2004-XXXIV सीरीज) बांड. रुपए की राशि के लिए 50,00,000 प्रत्येक. 100 करोड़ रुपए (एक सौ करोड़ रुपये केवल) ने कहा मद के उद्देश्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी 600,001-600,200 विशिष्ट संख्या असर:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 10884 / एफ सं 178/63/98-ITA-I]

