आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 280(अ)

अधिसूचना तिथि

28/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/03/2000

अधिसूचना: का. आ. 280(अ) जारी करने की तारीख: 28/3/2000

                        

अधिसूचना: एसओ 280 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2000
(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EB की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा ने कहा, खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित बांड के रूप में लंबे समय तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों निर्दिष्ट अर्थात्: -
नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड महिंद्रा में अपने पंजीकृत कार्यालय होने से रुपए 50 (पचास) करोड़ रुपए से अधिक राशि का सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किए जाने वाले (मैं) बांड टावर्स, 4 मंजिल, डा. जीएम भोसले मार्ग, वर्ली, मुंबई:
इस अधिसूचना में निर्दिष्ट उक्त बांडों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घावधि पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में पैसे में (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित उनके आवंटन की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त बांड, प्रारंभिक निवेश से बनाया बशर्ते कि इस तरह के बांड में ऐसे निर्धारिती कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[अधिसूचना संख्या 11288/F.No. 178/62/99-ITA-I]