का.आ. 272(अ) : अधिसूचना: का. आ. 272(अ) जारी करने की तारीख: 23/3/2000
अधिसूचना सं.
का.आ. 272(अ)
अधिसूचना तिथि
23/03/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/03/2000
अधिसूचना: एसओ 272 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/3/2000
(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54EB की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित इक्विटी शेयरों ने कहा कि खंड के प्रयोजनों के लिए ही लंबी अवधि निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट , अर्थात्: -
(ख) इक्विटी शेयर नहीं रुपये से अधिक राशि का सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाना है. : सूचना प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, और अपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, और वाइटफील्ड रोड, बंगलौर -560 066 में अपने पंजीकृत कार्यालय होने के होने के एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा 100 (सौ) करोड़ रुपए
इस सूचनाओं में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों में निवेश ने कहा कि खंड के प्रावधानों के अनुसार लंबी अवधि के पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
आगे मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) उनके आवंटन की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों, प्रारंभिक निवेश किया बशर्ते कि इस तरह के डिबेंचरों में ऐसे निर्धारिती द्वारा कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[अधिसूचना संख्या 11284/F.No. 178/29/2000-ITA-I]

