का.आ. 2682 : अधिसूचना: का. आ. 2682 जारी करने की तारीख: 26/11/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 2682
अधिसूचना तिथि
26/11/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/11/1998
अधिसूचना: एसओ 2682
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस. 120 (2), एस.246 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/11/1998
आयकर आयुक्त का प्रभार (अपील)-VII के स्थानांतरण के फलस्वरूप, कलकत्ता, आयकर के मुख्य आयुक्त, कलकत्ता के क्षेत्र से हजारीबाग के लिए, ख़बरदार बोर्ड के पत्र एफ नहीं A-11018/13 / 98 विज्ञापन. सातवीं, दिनांक 1 सितम्बर 1998, तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया कहा कि आरोप खड़ा है.
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मुझ पर प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अधिसूचना सं. 9565 / एफ सं 279/129/93-ITJ (Pt. द्वितीय), 5 जुलाई 1994 दिनांकित है, और इसलिए नं 504, 5 जुलाई 1994 दिनांकित, और के संबंध में छोड़कर, इस संबंध में और आंशिक संशोधन में और इस संबंध में किए गए सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण में मुझे सक्रिय करने के लिए अन्य सभी शक्तियां किया या ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जाना लोप बातें, मैं, आयकर के मुख्य आयुक्त, कलकत्ता, इसके द्वारा अनुसूची जुड़ी साथ ही के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट इस क्षेत्र के आयकर (अपील) के आयुक्तों, प्रदर्शन करेगा कि प्रत्यक्ष आयकर या व्यय कर या खंड में वर्णित किसी भी आदेश से व्यथित रहे हैं उसके रूप में कॉलम 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों / आकलन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त कर या ब्याज कर या संपदा शुल्क के लिए मूल्यांकन ऐसे व्यक्तियों के संबंध में उनके कार्यों (एक ) (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप - धारा (ज) के लिए. संपत्ति कर अधिनियम की धारा 23 की उप - धारा (1 ए) (ई) के खण्ड (क), 1957 (1957 का 27), उप - धारा (1 ए) (ई) के खंड (क) धारा 22 के उपहार कर अधिनियम की, 1958 (1958 का 18), उप - धारा (1), उप - धारा (1) के खंड 15 की कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 के ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45), उप - धारा (1) व्यय कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) और संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62 की धारा 22 के.
प्र.20. कहां, दूसरे के लिए एक प्रभारी से इस अधिसूचना द्वारा हस्तांतरित खड़ा उसका एक आयकर सर्किल, JCIT श्रेणी या विशेष श्रेणी के वार्ड या हिस्सा है कि आयकर वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी या उसके भाग में किए गए आकलन से उत्पन्न अपील इसलिए, आयकर आयुक्त (अपील) जिसका प्रभारी विशेष आयकर वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी या उसके भाग सौंप दिया है उस से, होगा, तारीख से से तुरंत इस अधिसूचना प्रभावी होता है जहाँ से तारीख से पहले, लंबित इस अधिसूचना के प्रभावी होने से है, जो करने के लिए स्थानांतरित किया है और जिसे कहा वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी या उसके भाग सौंप दिया है, के लिए आयकर (अपील) के आयुक्त द्वारा के साथ निपटा जाना.
यह आदेश अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा.
आयकर आयुक्त (अपील) की अनुसूची क्षेत्राधिकार. ------- क्र. आयकर (अपील) के आयुक्त क्षेत्राधिकार sioner के पद ------- (1) (2) (3) ------- 1. आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी समारोह (अपील), मैं, कलकत्ता. आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज -1, कलकत्ता के तहत आईएनजी. (ख) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-11, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-11, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ग) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-22, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-22, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (घ) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-7, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-7, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ई) सभी आकलन अधिकारी आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-21, कलकत्ता के अंतर्गत कार्यरत. प्र.20. आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी (अपील) छठी, कलकत्ता कार्य करते हैं. आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज -7, कलकत्ता के तहत आईएनजी. (ख) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष रेंज -1, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष रेंज -1, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ग) सभी आकलन अधिकारी आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज -22, कलकत्ता के अंतर्गत कार्यरत. (घ) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष रेंज -2, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष रेंज -2, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ई) आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज -13, कलकत्ता के अंतर्गत कार्यरत सभी आकलन अधिकारी. (3) आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी (अपील) एक्स, कलकत्ता से कार्य. के तहत: आयकर (i) संयुक्त आयुक्त, जलपाईगुड़ी रेंज, जलपाईगुड़ी. (Ii) आयकर के संयुक्त आयुक्त, सिलीगुड़ी रेंज, सिलीगुड़ी. (Iii) संयुक्त आयुक्त के आयकर, सीमा 6, कलकत्ता. (ख) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-जलपाईगुड़ी और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-जलपाईगुड़ी के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ग) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-10, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-10, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (घ) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-21, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-21, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ई) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-8, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-8, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (4) आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी समारोह (अपील) बारहवीं, कलकत्ता. के तहत आईएनजी: --- (मैं) आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज-10, कलकत्ता. (Ii) आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज -11, कलकत्ता. (Iii) आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज -20, कलकत्ता. आयकर (छूट) (iv) संयुक्त निदेशक, कलकत्ता. (ख) आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-12, कलकत्ता, और / या आयकर के संयुक्त आयुक्त, विशेष श्रेणी-12, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ग) आयकर (जांच) वृत्त द्वितीय के सहायक आयुक्त (1), कोलकाता के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हस्तांतरित विशिष्ट मामले के संबंध में गुवाहाटी. (घ) आयकर के संयुक्त आयुक्त, रेंज -15, कलकत्ता के अंतर्गत कार्यरत सभी आकलन अधिकारी. ------- [सं AC/HQ/Planning/30/98-99]

