आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 258(अ)

अधिसूचना तिथि

22/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/03/2000

अधिसूचना: का. आ. 258(अ) जारी करने की तारीख: 22/3/2000

                        

अधिसूचना: एसओ 258 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.54EA (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/3/2000
उप - धारा (1) के खंड आयकर अधिनियम की 54EA, 1961, और 30 नवंबर 1999 दिनांक अधिसूचना संख्या 11151 के आंशिक संशोधन में द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है ---: कहा अनुभाग, अर्थात् के प्रयोजनों के लिए इक्विटी और वरीयता शेयरों और डिबेंचरों के रूप में लंबे समय तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों निम्नलिखित
(क) इक्विटी शेयर नहीं रुपये से अधिक राशि के राजपत्र में, 30 नवंबर 1999 दिनांक अधिसूचना संख्या 11151 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाना है. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, और Avdesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, Ahmedabad380 006 होने के एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा 774.3 करोड़;
(ख) अधिमान शेयर नहीं रुपये से अधिक राशि का सरकारी राजपत्र में, 30 नवंबर 1999 दिनांक अधिसूचना संख्या 11151 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाना है. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, और Avdesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद वाले एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा 750 करोड़ रुपये; और
(ग) डिबेंचर नहीं रुपये से अधिक राशि के राजपत्र में, 30 नवंबर 1999 दिनांक अधिसूचना संख्या 11151, के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाना है. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा 762.2 करोड़ Avdesh हाउस में अपने पंजीकृत कार्यालय, 3 तल, प्रीतम नगर, 1 ढाल, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद होने:
पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों और इस अधिसूचना में निर्दिष्ट डिबेंचरों में निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली शुद्ध विचार के बाहर एक निर्धारिती द्वारा किया जाता है बशर्ते कि:
परंतु उस मामले में पैसे में निर्धारिती स्थानान्तरण या धर्मान्तरित (अन्यथा हस्तांतरण के बजाय) पूर्वोक्त इक्विटी, वरीयता शेयरों और उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी रूप में उसे आवंटित इस अधिसूचना में निर्दिष्ट डिबेंचर,, ऐसे इक्विटी, वरीयता शेयरों और डिबेंचरों में ऐसे निर्धारिती द्वारा की गई प्रारंभिक निवेश कहा धारा के प्रावधानों के अनुसार सिर "पूंजीगत लाभ 'के तहत कर के दायरे में होगी.
[अधिसूचना संख्या 11277 / एफ सं 178/55/99-ITA-I]