आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 2118

अधिसूचना तिथि

18/09/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/09/1998

अधिसूचना: का. आ. 2118 जारी करने की तारीख: 18/9/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 2118
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस. 120 (2), एस.246 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/9/1998
आयकर आयुक्त का प्रभार (अपील) तेरहवीं के स्थानांतरण के फलस्वरूप, कलकत्ता, आयकर के मुख्य आयुक्त, कलकत्ता के क्षेत्र से मुंबई, ख़बरदार बोर्ड के पत्र, ख़बरदार एफ सं A-11018 / 11/98-Ad. सातवीं, दिनांक 31 अगस्त 1998, को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया कहा कि आरोप खड़ा है.
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मुझ पर प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अधिसूचना सं 9565 / एफ सं 279/129/93-ITJ (Pt. द्वितीय), 5 जुलाई 1994 दिनांकित है, और इसलिए नं 504, 5 जुलाई 1994 दिनांकित, और के संबंध में छोड़कर, इस संबंध में और आंशिक संशोधन में और इस संबंध में किए गए सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण में मुझे सक्रिय करने के लिए अन्य सभी शक्तियां किया या ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जाना लोप बातें, मैं, आयकर के मुख्य आयुक्त, कलकत्ता, इसके द्वारा अनुसूची जुड़ी साथ ही के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट इस क्षेत्र के आयकर (अपील) के आयुक्तों, प्रदर्शन करेगा कि प्रत्यक्ष आयकर या संपत्ति कर या उपहार कर के रूप में या उसके कॉलम 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारियों / आकलन अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त कर या ब्याज कर या खर्च कर या संपदा शुल्क के लिए मूल्यांकन ऐसे व्यक्तियों के संबंध में उनके कार्यों पीड़ित हैं उप - धारा (ज) के खंड (क) में वर्णित किसी भी आदेश से (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की धारा 23 की उप - धारा (1 ए) (ई) के खंड (क) संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), उपहार कर अधिनियम की धारा 22 की उप - धारा (1 ए) (ई) के खंड (क), 1958 (1958 का 18), उप - धारा ( 1) कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) ब्याज कर अधिनियम की धारा 15 के, 1974 (1974 का 45), उप - धारा (1) व्यय कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) की धारा 22, और संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62 के.
कहां, दूसरे के लिए एक प्रभारी से इस अधिसूचना द्वारा हस्तांतरित खड़ा उसका एक आयकर सर्किल, डीसी श्रेणी या विशेष श्रेणी के वार्ड या हिस्सा है कि आयकर वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी या उसके भाग में किए गए आकलन से उत्पन्न अपील इसलिए, आयकर आयुक्त (अपील) जिसका प्रभारी विशेष आयकर वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी या उसके भाग सौंप दिया है उस से, होगा, तारीख से से तुरंत इस अधिसूचना प्रभावी होता है जहाँ से तारीख से पहले, लंबित इस अधिसूचना के प्रभावी होने से है, जो करने के लिए स्थानांतरित किया है और जिसे कहा वार्ड / सर्किल / विशेष श्रेणी या उसके भाग सौंप दिया है, के लिए आयकर (अपील) के आयुक्त द्वारा के साथ निपटा जाना.
यह आदेश अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा.
आयकर आयुक्त (अपील) की अनुसूची क्षेत्राधिकार. ------- क्र. आयकर (अपील) के आयुक्त क्षेत्राधिकार sioner के पद ------- (1) (2) (3) ------- 1. आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी समारोह (अपील), मैं, कलकत्ता. आयकर उपायुक्त, रेंज -1, कलकत्ता के तहत आईएनजी. (ख) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-11, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज द्वितीय, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ग) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-22, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-22, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. प्र.20. आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी समारोह (अपील) छठी, कलकत्ता. आयकर उपायुक्त, रेंज -7, कलकत्ता के तहत आईएनजी. (ख) आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज -1, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज -1, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ग) सभी आकलन अधिकारी कामकाज आयकर उपायुक्त, रेंज -22, कलकत्ता के तहत. (घ) आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज -2, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज -2, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (3) आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी समारोह (अपील)-VII, कलकत्ता. आयकर उपायुक्त, रेंज -13, कलकत्ता के तहत आईएनजी. (ख) सभी आकलन अधिकारी कामकाज आयकर उपायुक्त, रेंज -15, कलकत्ता के तहत. (ग) सभी आकलन अधिकारी कामकाज आयकर उपायुक्त, रेंज-21, कलकत्ता के तहत. (घ) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-7, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-7, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ई) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-8, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-8, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (4) आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी समारोह (अपील) एक्स, कलकत्ता. आयकर (मैं) के उपायुक्त, जलपाईगुड़ी रेंज, जलपाईगुड़ी: के तहत आईएनजी. (Ii) आयकर उपायुक्त, सिलीगुड़ी रेंज, सिलीगुड़ी. (ख) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-जलपाईगुड़ी और / या आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-जलपाईगुड़ी के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ग) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-10, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-10, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (घ) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-21, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-21, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ई) सभी आकलन अधिकारी कामकाज आयकर उपायुक्त, रेंज -6, कलकत्ता के तहत. प्र.5. आयकर आयुक्त (क) सभी आकलन अधिकारी समारोह (अपील) बारहवीं, कलकत्ता. आयकर उपायुक्त, रेंज-10, कलकत्ता के तहत आईएनजी. (ख) सभी आकलन अधिकारी कामकाज आयकर उपायुक्त, रेंज -11, कलकत्ता के तहत. (ग) सभी आकलन अधिकारी कामकाज आयकर उपायुक्त, रेंज -20, कलकत्ता के तहत. (घ) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-12, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-12, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी. (ई) आयकर (जांच) वृत्त द्वितीय के सहायक आयुक्त (1), कोलकाता के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हस्तांतरित विशिष्ट मामले के संबंध में गुवाहाटी. (च) सभी आकलन अधिकारी कामकाज आयकर उप निदेशक (छूट), कलकत्ता के तहत. -------
[सं AC/HQ/Planning/30/98-99]