आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 2117

अधिसूचना तिथि

04/09/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/09/1998

अधिसूचना: का. आ. 2117 जारी करने की तारीख: 4/9/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 2117
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस.120 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/04/09
वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120, और सीबीडीटी की अधिसूचना संख्या 10678, दिनांक 21 वीं के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अगस्त, 1998, और सभी मौजूदा आदेश के अधिक्रमण में, आयकर के मुख्य आयुक्त, पुणे, कि इसके द्वारा निर्देशन:
(1) आयकर आयुक्त (अपील) स्तंभ में निर्दिष्ट (2) अनुसूची के साथ ही उक्त अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट स्थानों पर उनके मुख्यालय होने के कब्जे में, इस तरह के प्रादेशिक क्षेत्रों के संबंध में या इस तरह के कार्यों में प्रदर्शन करेगा आय या उक्त अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट आयकर अधिकारियों के साथ मूल्यांकन के रूप में मामलों के ऐसे वर्गों की आय या वर्गों.
(2) इस अधिसूचना 7 सितंबर, 1998 पर और से प्रवृत्त होंगे.
(3) अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट मौद्रिक सीमा 1 अक्टूबर 1998 से प्रभावी संचालित करने के लिए संघर्ष करेंगे.
शेड्यूल
(21 अगस्त, 1998, अधिसूचना संख्या 10678 में भेजा.)
क्रम सं. पद मुख्यालय क्षेत्राधिकार (1) (2) (3) (4)
1 सीआईटी (ए), मैं, पुणे पुणे सभी मामलों रुपये से ऊपर की आय / हानि का आकलन कर रही है. के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी वार्डों / हलकों / पर्वतमाला और जिलों में 1 लाख:
(1) आयकर-मैं, पुणे के कमिश्नर. (2) सभी मामलों अपर के क्षेत्राधिकार के भीतर व्यक्तियों की प्रादेशिक क्षेत्र और वर्ग के संबंध में टीडीएस से संबंधित. सीआईटी / DCIT (टीडीएस) रेंज, पुणे. (3) सभी मामलों में विशेष रूप से सौंपा.
प्र.20. सीआईटी (ए) द्वितीय, पुणे पुणे सभी मामलों रुपये से ऊपर की आय / हानि का आकलन कर रही है. के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी वार्डों / हलकों / पर्वतमाला और जिलों में 1 लाख:
(1) आयकर द्वितीय, पुणे के कमिश्नर. (2) सभी मामलों अपर के क्षेत्राधिकार के भीतर व्यक्तियों की प्रादेशिक क्षेत्र और वर्ग के संबंध में टीडीएस से संबंधित. सीआईटी / DCIT (टीडीएस) रेंज, पुणे. (3) सभी मामलों में विशेष रूप से सौंपा.
(3) सीआईटी (ए) ठाणे ठाणे सभी मामलों रुपये से ऊपर की आय / हानि का आकलन कर रही है. के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी वार्डों / हलकों / पर्वतमाला और जिलों में 1 लाख:
(1) आयकर द्वितीय, ठाणे आयुक्त. (2) सभी मामलों अपर के क्षेत्राधिकार के भीतर व्यक्तियों की प्रादेशिक क्षेत्र और वर्ग के संबंध में टीडीएस से संबंधित. सीआईटी / DCIT (टीडीएस) रेंज, ठाणे. (3) सभी मामलों में विशेष रूप से सौंपा.
(4) सीआईटी (ए) कोल्हापुर सभी मामलों रुपये से ऊपर कोल्हापुर आय / हानि का आकलन कर रही है. के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी वार्डों / हलकों / पर्वतमाला और जिलों में 1 लाख:
(1) अपर. सीआईटी / उप.सीआईटी. रेंज -1, कोल्हापुर (2) अपर. सीआईटी / उप.सीआईटी. रेंज -2, कोल्हापुर (3) अपर. सीआईटी / उप.सीआईटी. रेंज -3, कोल्हापुर (4) अपर. सीआईटी / उप.सीआईटी. SPL. रेंज-मैं, कोल्हापुर
(5) सभी मामलों अपर के क्षेत्राधिकार के भीतर व्यक्तियों की प्रादेशिक क्षेत्र और वर्ग के संबंध में टीडीएस से संबंधित. सीआईटी / DCIT (टीडीएस) रेंज, कोल्हापुर (6) विशेष रूप से सौंपा सभी मामलों.
प्र.5. सीआईटी (ए) Naisk Naisk सभी मामलों रुपये से ऊपर की आय / हानि का आकलन कर रही है. अपर: के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी वार्डों / हलकों / पर्वतमाला और जिलों में 1 लाख. सीआईटी / (सीडी) आईटी, रेंज -2 जलगांव
(2) सभी मामलों रुपये से ऊपर की आय / हानि का आकलन कर रही है. 1 लाख और अपर तहत ACsIT / ITOs से आकलन किया. सीआईटी / DCIT, रेंज -1, नासिक.
(3) अपर द्वारा मूल्यांकन सभी मामलों. सीआईटी / DCIT, विशेष श्रेणी-मैं, नासिक.
(4) सभी मामलों में विशेष रूप से सौंपा.
प्र.6. सीआईटी (ए) औरंगाबाद सभी मामलों रुपये से ऊपर औरंगाबाद आय / हानि का आकलन कर रही है. अपर: के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी वार्डों / हलकों / पर्वतमाला और जिलों में 1 लाख. सीआईटी / DCIT, रेंज -3 औरंगाबाद
(2) अपर द्वारा मूल्यांकन सभी मामलों. सीआईटी / DCIT, विशेष रेंज -2, औरंगाबाद
(3) सभी मामलों में विशेष रूप से सौंपा.
प्र.7.        सीआईटी (ए) मैं नागपुर सभी मामलों रुपये से ऊपर नागपुर आय / हानि का आकलन कर रही है. (1) अपर: के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी वार्डों / हलकों / पर्वतमाला और जिलों में 1 लाख. सीआईटी / DCIT रेंज -1 नागपुर. (2) अपर. सीआईटी / DCIT. विशेष श्रेणी -1 नागपुर (3) अपर के क्षेत्राधिकार के भीतर अमरावती वर्धा और Yeotmal के जिले में स्थित सभी वार्डों / हलकों. सीआईटी / DCIT, अकोला रेंज अकोला.
(4) सभी मामलों में विशेष रूप से सौंपा.
8 सीआईटी (ए) द्वितीय नागपुर सभी मामलों रुपये से ऊपर नागपुर आय / हानि का आकलन कर रही है. (1) अपर: के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी वार्डों / हलकों / पर्वतमाला और जिलों में 1 लाख. सीआईटी / DCIT रेंज -2 नागपुर. (2) अपर. सीआईटी / DCIT. विशेष श्रेणी -2 नागपुर (3) अपर के क्षेत्राधिकार के भीतर (आईटीओ Khamgaon के अधिकार क्षेत्र में) अकोला और बुलधाना जिले में स्थित सभी वार्डों / हलकों. सीआईटी / DCIT, अकोला रेंज, अकोला. (4) सभी मामलों अपर के क्षेत्राधिकार के भीतर व्यक्तियों की प्रादेशिक क्षेत्र और वर्ग के संबंध में टीडीएस से संबंधित. सीआईटी / DCIT (टीडीएस) रेंज, नागपुर. (5) सभी मामलों में विशेष रूप से सौंपा.
नोट: अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट मौद्रिक सीमा 1 अक्टूबर 1998 से प्रभावी संचालित करने के लिए संघर्ष करेंगे, 4 सितम्बर 1998, सीबीडीटी के अनुसार दिनांक इस कार्यालय अधिसूचना के पैरा 3 में निर्दिष्ट के रूप में
अधिसूचना संख्या का.आ. 714 (ई), 21 अगस्त, 1998 (भारत सरकार प्रेस Notifi केशन नंबर 10678, दिनांक 21 अगस्त 1998.)
[CCIT / पी.एन. / टेक / सीआईटी (ए) / Juris.-I/1998-99/008]