का.आ. 2116 : अधिसूचना: का. आ. 2116 जारी करने की तारीख: 28/8/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 2116
अधिसूचना तिथि
28/08/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/08/1998
अधिसूचना: एसओ 2116
धारा (ओं) भेजा: एस. 120 (1), एस. 120 (2), एस.246 (2)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/8/1998
उप वर्गों (1) और (2) धारा 120 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों, और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मुझ पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं 9565 / एफ सं 279/129/93-ITJ (Pt. द्वितीय), 5 जुलाई 1994 दिनांकित, और तो नहीं, 504, 5 जुलाई, 1994, और इस संबंध में और 29 मई 1997 दिनांकित अधिसूचना संख्या 1/97-98, के आंशिक संशोधन में मुझे सक्रिय करने के लिए अन्य सभी शक्तियों दिनांक मैं, आयकर, कलकत्ता के मुख्य आयुक्त, इसके द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) छठी, कलकत्ता, आयकर या संपत्ति कर या उपहार के लिए मूल्यांकन ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कार्यों प्रदर्शन करेगा कि प्रत्यक्ष टैक्स या अतिरिक्त कर या आयकर अधिकारियों / (ज) के खंड (क) में वर्णित किसी भी आदेश से व्यथित रहे हैं नीचे के रूप में अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट अधिकारियों का आकलन उप द्वारा ब्याज कर या खर्च कर या संपदा शुल्क धारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की, संपत्ति कर अधिनियम की धारा 23, 1957 (1957 का 27), खंड की उप - धारा (1 ए) (ई) के खंड (क) ( एक) उपहार कर अधिनियम की धारा 22 की उप - धारा (1 ए) के) ई (करने के लिए, 1958 (1958 का 18), उप - धारा (1) कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (की धारा 11 के 1964 की 7), उप - धारा (1) ब्याज कर अधिनियम की धारा 15 के, 1974 (1974 का 45), उप - धारा (1) व्यय कर अधिनियम की धारा 22 के, 1987 (1987 का 35) , और संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 62. यह आदेश 28 अगस्त 1998 से प्रभावी होगा.
शेड्यूल
आयोग क्रम के पदनाम. आयकर न्यायालय की कोई sioner (अपील)
1 आयकर उपायुक्त, रेंज -7, कलकत्ता के तहत आयुक्त आय (ए) सभी आकलन अधिकारी से कार्य कर (अपील) छठी, कलकत्ता.
[ख) आयकर उपायुक्त, विशेष श्रेणी-मैं, कलकत्ता, और / या आयकर उपायुक्त, विशेष रेंज -1, कलकत्ता के अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी.
(ग) सभी आकलन अधिकारी आयकर रेंज के डिप्टी कमिश्नर के अधीन कार्यरत 22, कलकत्ता,
[सं AC/HQ/PLANNING/30/98-99]

