आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

का.आ. 181(अ)

अधिसूचना तिथि

23/03/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/03/1999

अधिसूचना: का. आ. 181(अ) जारी करने की तारीख: 23/3/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 181 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.54EB (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/3/1999
(1) आयकर अधिनियम की धारा 54EB की उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इसके द्वारा निर्दिष्ट लंबी अवधि के रूप में भेजा निम्नलिखित संपत्ति को निर्दिष्ट संपत्ति, कहा खंड के प्रयोजनों के लिए, अर्थात्: ---
भारत के कानून के स्टेट बैंक, 1955 (1955 का 23) के तहत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक, या किसी भी सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक के रूप में परिभाषित के साथ नहीं कम से कम सात साल की अवधि के लिए (मैं) जमा ) अधिनियम, 1959 (1959 का 38), या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, कि कहने के लिए है, किसी भी इसी नया बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के तहत गठित, या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों के अंतरण) अधिनियम, 1980, या एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे हुए किसी भी सहकारी समिति के तहत;
(Ii) सात साल की अवधि के बाद प्रतिदेय सारे बंधन, जारी या हाउसिंग शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले;
(Iii) सभी इकाइयों, सात साल की अवधि के बाद repurchasable जारी या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 की भारतीय यूनिट ट्रस्ट खंड में निर्दिष्ट (23D) सहित किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा जारी किया जाना है.
[अधिसूचना संख्या 10833 / एफ सं 178/15/99-ITA-I]