आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 1785

अधिसूचना तिथि

03/09/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/09/1998

अधिसूचना: का. आ. 1785 जारी करने की तारीख: 3/9/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 1785
धारा (ओं) भेजा: एस. 10, एस.11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/03/09
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा मूल्यांकन के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए, पेट्रोलियम खेल नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को सूचित करता है निम्न स्थितियों के लिए साल 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के विषय, अर्थात्: ---
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह संचित पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती जमा पर आभूषण, फर्नीचर या किसी के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे परंतुक के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा और अपने धन का निवेश नहीं करेंगे अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया निर्धारण वर्ष (ओं) को प्रासंगिक पिछले वर्ष (ओं) के दौरान की अवधि;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 10684 / एफ सं 196/23/96-ITA-I]